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नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी एवं सहयोगी कोल्हापुर महाराष्ट्र से चढ़ा पुलिस के हत्थे

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० एक अन्य प्रकरण में नाबालिग बालिका को प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने वाले आरोपी को अहमदनगर महाराष्ट्र से किया गया गिरफ्तार 

० ऑपरेशन मुस्कान के तहत अलग अलग 02 प्रकरणों में 3 आरोपी गिरफ्तार 

राजनांदगांव। शौर्य पथ ।  मामले का विवरण इस प्रकार है कि 17 अगस्त 2021 को प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 474/2021 धारा 363 भादंवि का अपराध कायम किया गया। मुखबिर सूचना पर अपहृता व आरोपी का कोल्हापुर महाराष्ट्र में होने की पता चलने एवं एक अन्य प्रकरण अपराध क्रमांक 574/2020 धारा 363 भादंवि के अपहृत बालिका एवं आरोपी का अहमदनगर महाराष्ट्र में होने पता चलने पर मुखबिर सूचना को तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिले में चल रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत अपहृत नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा आईजी दुर्ग, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डोगरगढ़ जयप्रकाश बढ़ई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू सुरेशा चौबे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल, निरीक्षक अलेक्जेण्डर किरो थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर दीगर प्रांत कोल्हापुर एवं अहमद नगर महाराष्ट्र टीम रवाना किया गया, जो चौकी प्रभारी मोहारा दिनेश यादव एवं पुलिस टीम द्वारा कोल्हापुर महाराष्ट्र पहुंचकर अपराध क्रमांक 474/2021 की अपहृत बालिका को आरोपी रमेश मरकाम पिता धुपसिंग मरकाम उम्र 30 साल निवासी ग्राम भारी थाना बैहर जिला बालाघाट मध्यप्रदेश के कब्जे से बरामद किया गया। अपराध क्रमांक 574/2020 की अपहृत बालिका को अहमद नगर महाराष्ट्र से आरोपी प्रकाश ठोंके पिता सीताराम ठोंके उम्र 25 साल निवासी कारला थाना मोजपुरी जिला जालना महाराष्ट्र के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृत बालिका के कथन एवं आरोपी रमेश मरकाम को पूछताछ किया जो अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि सहयोगी देवनारायण उर्फ दाउ देवांगन निवासी ग्राम जारवाही पुलिस चौकी मोहारा के साथ नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर मोटर सायकल में बैठाकर भगाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया हूं। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अपराध क्रमांक 474/2021 में धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) 34 भादंवि, 4, 56, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई एवं अपराध क्रमांक 574/2020 में नाबालिक बालिका के कथन एवं आरोपी प्रकाश ठोंके के जुर्म कबूल करने पर धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) भादंवि, 4, 56, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। उक्त आरोपीयों को गिरफ्तार कर ज्यूक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। 

उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक दिनेश यादव, सउनि द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, आरक्षक परमानंद बोगा, प्रेमलाल साहू, महिला आरक्षक श्रद्धा बाघमारे की भूमिका सराहनीय रही।

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शौर्यपथ

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