राजनांदगांव / शौर्यपथ / प्रार्थी संतोष मेश्राम पिता स्व. पंचम मेश्राम उम्र 45 साल निवासी शकरपुर वार्ड का 10 ओपी चिखली राजनांदगांव रिपोर्ट दर्ज कराया कि 20 सितंबर 2021 के रात्रि करीबन 8.30 सोनू आया और बताया कि हर्ष उर्फ भुरू तर्फ सैनी लोग रिम्पी को मार दिये है, तब मैं जाकर देखा साहू बर्तन दुकान के सामने गली में गिरा पड़ा था। सिर, दोनों आँख से खून निकल रहा था, जिसे उठाकर ईलाज के लिये मेडिकल कॉलेज पेंड्री लेकर गया, जहां डॉक्टर द्वारा मेरे लड़के को मृत घोषित कर दिया। मेरे बेटे का दोस्त सोनू बताया कि हर्ष उर्फ मुरू उर्फ सैनी एवं रिम्पी के बीच पुरानी बात को लेकर शमशान घाट में विवाद हुआ था, फिर हर्ष उर्फ मुरू उर्फ सैनी देख लुंगा की धमकी देकर चला गया था। मैं एवं रिम्पी शारदा चौक में बैते थे, उसी समय हर्ष उर्फ भुरू उर्फ सैनी एवं दयानंद हाथ में हसिया लेकर एवं गणेश हाथ में टंगिया एवं राड लेकर आया और रिम्पी को माँ-बहन की गाली देकर आज तुझे जान से खत्म कर देंगे, कहकर तीनों रिम्पी को दौड़ाने लगे एवं हर्ष उर्फ नुरू उर्फ सैनी एवं दयानंद रिम्पी को हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे, तभी गणेश पीछे से आया और अपने हाथ में रखे राड से रिम्पी को 5-6 बार मारपीट किये, जिससे रिम्पी के माथे से खून निकल रहा था। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 597/21 धारा 302, 34 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया गया है।
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से दिया गया। पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम के दिये दिशा निर्देश एवं नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश देवांगन एवं डीएसपी वीरेन्द्र चतुर्वेदी थाना प्रभारी कोतवाली के मार्ग दर्शन से चौकी प्रभारी चिखली चेतन चंद्राकर के नेतृत्व में आरोपी के पता साजी हेतु टीम गठित कर आरोपीगण का पता तलाश किया जा रहा था, जो कि प्रकरण के दो आरोपी के शंकरपुर में होने की सूचना पर तत्काल शंकरपुर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपीगण हर्ष उर्फ सैनी एवं अपचारी बालक को शंकरपुर से एवं आरोपी गणेशदास वैष्णव उर्फ लल्लू उर्फ राक्षक को मुखबीर सूचना पर से ग्राम कांकेतरा से पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया, जो घटित करना स्वीकार करते हुये घटना में प्रयुक्त दो नग हसिया, एक नग लोहे का टंगिया एवं एक लोहे के राड लंबाई करीबन 3.5 फीट एवं गोलाई 10 सेमी को बरामद कराये। आरोपीगण को 22 सितंबर 2021 को माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चेतन चंद्राकर, सउनि हिम्मत सिंह यादव, प्रधान आरक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक राजकुमार बंजारा, प्रियशील जागृत, गिरजाशंकर देवांगन, सूरज चंद्राकर, रामचंद्र चंद्रवंशी, नेमकरण जघेल का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।