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May 24, 2026
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छात्रा से दुष्कर्म मामला : पुलिस ने की जिला शिक्षा अधिकारी से 1घंटे पूछताछ Featured

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SHOURYAPATH NEWS। (मृणेन्द्र चौबे) राजनांदगांव। घुमका थाना क्षेत्र एक सरकारी स्कूल में फरवरी माह में एक नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही टीचर के द्वारा दुष्कर्म किया गया था जिसको लेकर गुरूवार दिनांक 20 मई 2021 को घुमका पुलिस डीईओ कार्यालय पंहुच कर डीईओ से लगभग एक घंटे मे पूछताछ किया गया और उनका बयाना दर्ज किया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के द्वारा पुलिस अधिक्षक और बालक कल्याण समिति को पत्र लिखकर जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम को इस मामले में सह-अभियुक्त बनाने की मांग किया गया है। एसोसियेशन का कहना है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 21 के अनुसार डीईओ विभागाध्यक्ष होने के नाते तत्काल इस मामले की जानकारी विशेष किशोर पुलिस युनिट और स्थानिय पुलिस और बालक कल्याण समिति का दिया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नही किया गया इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम के खिलाफ कार्यवाही किया जाना चाहिए क्योंकि डीईओ विभागाध्यक्ष होने के नाते मामले में अन्य दोषियों को बचाने की नियत से मामले को दबाने और मामले मेें पर्दा डालने का कार्य किया जा रहा है जो कि अपराधि कृत है। अब शुक्रवार दिनांक 21 मई 2021 को इस मामले में छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के जिला अध्यक्ष और शिकायतकत्र्ता त्रिगुण सादानी का भी का कथन दर्ज कराया गया। जिला शिक्षा अध्यक्ष त्रिगुण सादानी के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम के द्वारा किए गए अनेक घोटालों की दस्तावेजी साक्ष्य के साथ संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, दुर्ग संभाग से लिखित शिकायत किया गया था जिस पर भी डीईओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराने जेडी के द्वारा संचालक रायपुर को दिनांक 15 मार्च 2021 को पत्र लिखा गया है। इतना ही नही बंद हुए ग्रीन फिल्ड स्कूल के गरीब बच्चों को अन्य स्कूलो में प्रवेश नही दिलाए जाने के मामलें में भी पीड़ित पालको के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने दिनांक 13 मई 2021 को सिटी कोतावाली में लिखित शिकायत किया गया है और इस संबंध में पुलिस द्वारा दिनांक 19 मई 2021 को पीड़ित पालको का बयान भी दर्ज कराया जा चूका है। जानकार बताते है कि जिला शिक्षा अधिकारी की मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 166(ए) के तहत यदि अपराध पंजीबद्ध हुआ तो यह प्रदेश का पहला मामला बन सकता है और जो आरोप लग रहे है इससे जो मामला गंभीर नाजर आ रहा है।

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