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देव बलौदा मेला में कपड़ा व्यापारी से गाली-गलौज, बजरंग दल नेता सहित अन्य पर केस दर्ज

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  दुर्ग। देव बलौदा मेला स्थल पर कपड़ा बेच रहे एक व्यापारी से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मोहम्मद इस्माइल (44 वर्ष), निवासी कैम्प-02 पावर हाउस भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग, घूम-घूमकर कपड़ा बेचने का कार्य करता है। 16 फरवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे वह देव बलौदा मेला स्थल पर कपड़ों की दुकान लगाकर बिक्री कर रहा था।
इसी दौरान बजरंग दल के नेता प्रदीप सिन्हा एवं उनके साथियों ने कथित तौर पर मंदिर परिसर का हवाला देते हुए दुकान हटाने को कहा। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। प्रार्थी का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
व्यापारी ने पुलिस को बताया कि वह विवाद से दूर रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन धमकी के बाद वह भयभीत हो गया। उसने घटना का वीडियो रिकॉर्ड होने की बात भी कही है, जिसे जांच के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी

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