राजनांदगांव/शौर्यपथ राजा की संपत्ति को कौडियों के दाम में बेचा जा रहा है जबकि राज्य शासन के आदेशानुसार संपदा की जमीन की व्यवस्था हेतु न्यास का गठन दिनांक 25/01/1989 को किया गया था। हैरत की बात यह है कि लालबाग, राजनांदगांव राजगामी जमीन खसरा न. 369(नया 183 एंव 184), रकबा 1,50,000 के चार हकदार है। पहला-रायपुर धर्मप्रदेशिय समाज, रायपुर, पं.क्र. 4180, पंजीयन दिनांक 01/03/1975 दुसरा- रायपुर डायोसिस, एज्युकेशन सोसायटी, रायपुर पंजीयन क्रमांक 5261, पंजीयन दिनांक 27/01/1977 तीसरा- शिक्षा प्रचार एंव प्रसार समिति, रायपूर, पजीयंन क्रमांक 5400, पंजीयन दिनांक 30/03/1999 और चौथा- वाइडनेयर मो. हा. से. स्कूल, लालबाग, राजनांदगांव, जबकि राजगामी संपदा ट्रस्ट के अनुमोदित बायलास दिनांक 25/01/1989 में भूमि हस्तांतरण का प्रावधान नही है। इसके बावजूद इन संस्थाओं के द्वारा अपने स्वयं के अधिकार से इस संपदा की जमीन को दिनांक 19/07/2003 को शिक्षा प्रचार एंव प्रसार समिति, रायपुर, पजीयंन क्रमांक 5400, पंजीयन दिनांक 30/03/1999 को हस्तांतरित कर दिया गया जबकि इसकी जानकारी संपदा के जिम्मेदार अधिकारीयों को दी जा चूकी है इसके बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल के द्वारा बुधवार को कलेक्टर और एसडीएम को लिखित शिकायत कर चारों संस्था के प्रबंधको के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।