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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को जमानत: 168 दिनों बाद रिहाई की राह! Featured

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को जमानत: 168 दिनों बाद रिहाई की राह!

   रायपुर। शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत प्रदान कर दी। ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य को भिलाई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था, जब वे लगभग 168 दिनों से जेल में थे।

   गिरफ्तारी व मामले का सारयह मामला छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें शराब नीति में अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। ACB/EOW ने IPC, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और PMLA 2002 के तहत FIR दर्ज की, जिस पर ईडी ने कार्रवाई की। चैतन्य पर जन्मदिन के दिन गिरफ्तारी हुई, जो राजनीतिक विवाद का विषय बनी।

  कानूनी यात्रानिचली अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाएं खारिज हुईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 1 जनवरी 2026 के आसपास यह फैसला सुनाया।

   जमानत शर्तें व प्रभावजमानत पर ED/EOW के समन पर उपस्थित होना और अन्य निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यह राहत आरोपों से बरी होना नहीं दर्शाता; जांच व ट्रायल जारी रहेगा।

 

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शौर्यपथ

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