मृणेन्द्र चौबे (राजनांदगांव )
चिखली पुलिस की कार्रवाई, हत्या-हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले पहले से दर्ज
राजनांदगांव/शौर्यपथ /नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने गांजा बेचने की तैयारी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.913 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार 4 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि गठुला पुल आरएमसी फैक्ट्री रोड के पास एक युवक गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और युवक को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास मौजूद स्लेटी रंग के बैग से 1.913 किलो गांजा बरामद हुआ।
आरोपी की पहचान कौशलेन्द्र साहू उर्फ कास्तु (22), पिता मोहनलाल साहू, निवासी शंकरपुर तालाब पार वार्ड-7, ओपी चिखली के रूप में हुई है। उसका स्थायी पता बोरसी, थाना पदमनाभपुर, जिला दुर्ग बताया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
0 पहले से दर्ज हैं कई मामले
पुलिस के मुताबिक कौशलेन्द्र के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में पहले से कई अपराध दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। डोंगरगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 656/2023 में धारा 302, 307, 147, 148, 149 भादवि के तहत मामला दर्ज है। कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 528/23 में धारा 294, 506, 324, 34 भादवि और अपराध क्रमांक 338/25 में धारा 191(2), 191(3), 190, 109 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज है। चिखली चौकी में अपराध क्रमांक 371/23 में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट तथा अपराध क्रमांक 235/22 में धारा 307 भादवि के तहत मामला दर्ज होना बताया गया है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गांजा और शराब बिक्री के साथ असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, सहायक उप निरीक्षक शत्रुहन टंडन, विनोद कुमार वर्मा, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, रंजीत चौरसिया, जयराम निषाद, राजकुमार बंजारा, अमित सोनी सहित चौकी चिखली स्टाफ की भूमिका रही।