राजनांदगांव / शौर्यपथ / प्रार्थी चुन्नीलाल डेकाटे पिता स्व. रामाजी डेकाटे उम्र 61 वर्ष साकिन सिद्धि विनायक मंदिर के पास जनता कालोनी लखोली, थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 4 जून 2021 के दिन शुक्रवार को दोपहर लगभग 3130 बजे अपनी पत्नि विजया डेकाटे, पुत्र सिद्धांत डेकाटे के साथ पारिवारिक कार्य से नागपुर गया था। बाद कार्य 8 जून 2021 के प्रातः 3.30 बजे अपने घर वापस आया तो देखा कि मेन गेट का ताला की कुडी सहित टुटा हुआ था, उसके बाद लोहे का दरवाजा को देखा तो उसकी मी कुंडी सहित टुटा हुआ था। इसी प्रकार घर के अंदर लगे कांच के दरवाजे का भी सेंटर लॉक को उखाड़ कर तोड़ दिये है, उसके बाद लकड़ी के दरवाजा को देखा तो दो सेंटर लॉक व कुंदा टूटा हुआ था घर के अंदर जाकर देखा तो दोनों बेडरूम, स्टोर रूम का कुंदा टुटा हुआ मिला सभी जगह सामान बिखरा हुआ था देखा तो स्टोर रूम के आलमारी में रखा हुआ सोने का गहना 33 ग्रम नेटलेस सेट झुमका सहित, 15 ग्राम सोने का बैन, 35 ग्राम सोने का कंगन, 10 ग्राम, 8 नम के मंगल सूत्र, 7 ग्राम की अंगूठी, 6 ग्राम का झुमका, 5 ग्राम का बाला कीमती लगभग 2,40,000 रूपये एवं चांदी का गहना एवं सामान एक छोटा गिलास, एक लोटा, 15 सिक्के, एक कुमकुम डिब्बा, पायल व बिछिया लगभग 250 ग्राम, 4 जोड़ी पायल 50 ग्राम, 20000 रूपये व नगदी रकम 1,00,000 रूपये एवं एक नग सैमसंग कंपनी का एन्ड्रायड मोबाईल जिसमें वोडाफोन की सीम नंबर-9584077230 एवं टाटा डोकोमो सीम नंबर-77093437 लगी कीमती 5000 रूपये कुल जुमला 3,65,000 रूपये को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है कि उक्त थाना कोतवाली अन्य प्रकरण अपराध 40-239/2021 धारा-457, 380 भादंवि एवं अपराध 331/2021 धारा-457, 380 भादंवि आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति प्रज्ञा मेश्राम एवं प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक व्हीबी नंद एवं थाना प्रभारी वीरेन्द्र चतुर्वेदी के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार अपराधी पतासाजी पर कार्य कर रही थी।
विवेचना के दौरान के आरोपी मोहम्मद अबू बकर सिद्धीकी उर्फ आकाश यादव पिता हफीज खान उर्फ शंभू यादव उम्र 28 वर्ष साकिन तोषगांव थाना सराईपाली जिला महासमुन्द बताया, जिसे अपराध घटना के संबंध में पूछताछ करने पर प्रारंभ में जानकारी होने से इंकार किया, परंतु हिकमत अमली पूछताछ करने पर उसने राजनांदगांव शहर क्षेत्र में कई जगह चोरी की घटना घटित करना स्वीकार करने पर धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम कथन दर्ज किया गया जिसमें उसने उक्त चोरी के अलावा लखोली क्षेत्र में आज दिनांक से लगभग दो माह पूर्व गोविंदा उर्फ अशरफ खान एवं मोहम्मद बाबोल उर्फ बादल राय के साथ तथा धर्मापुर गांव में आज दिनांक से लगभग डेढ़ माह पूर्व मोहम्मद बादौल उर्फ बादल राय एवं सुमन्त खंडोकार के साथ तथा 20-25 दिन पूर्व बर्फानी घाम राजनांदगांव के पीछे कालोनी में गोविंदा उर्फ अशरफ एवं मोहम्मद बादोल उर्फ बादल राय के साथ चोरी करना स्वीकार किया गया एवं अनुपपुर मध्यप्रदेश के ज्वेलर्स विकास सोनी के पास चोरी किये गये चांदी के जेवरात तथा सोने के जेवरात को अब्दुल्लागंज रायसेन मध्यप्रदेश में बिक्री करना बताये। टीम भेजकर अनुपपुर से आरोपी ज्वेलर्स विकास सोनी से एवं उपरोक्त आरोपीगणों से करीबन 800 ग्राम (पौन किलो) चांदी के जेवरात, डेढ़ तोला सोने के जेवरात, एक नग पुरानी इस्तेमाली टच स्कीन मोबाईल एवं तीन मोटर सायकल जुमला कीमती 3,85,000 रूपये बरामद किया जा धुका है।
प्रकरण के अन्य आरोपी ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन मध्यप्रदेश के आरोपी सोनार की पता-तलाश हेतु टीम रवाना किया गया था जो आरोपी का पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपी के निशानदेही पर ओबेदुल्लागंज मध्यप्रदेश जाकर आरोपी ज्वेलर्स दिनेश कुमार सोनी पिता स्व. अनोखी लाल सोनी उम्र 53 वर्ष साकिन मकान नंबर 13 ओबेदुल्लागंज जानकीनगर, थाना ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन मध्यप्रदेश के करने से प्रकरण में चोरी गई सोने की जेवरात जिसमें सोने की अंगूठी, कान का झुमका, कान की बाली, मंगलसूत्र, कंगन व झुमका सहित नेकलेस जुमला करीबन 11 तोला कीमती करीबन 5,00,000 रूपये की बरामदगी कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष पेश किया जाकर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया।
उपरोक्त आरोपी ज्वेलर्स की पतातलाश में थाना कोतवाली प्रभारी वीरेन्द्र चतुर्वेदी, उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक जी सिरिल कुमार, आरक्षक प्रख्यात जैन, आरक्षक महेन्द्र पाल जोशी की भूमिका सराहनीय रही।