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अदालत में केवल नाम और उम्र बताई, मुस्कुराते हुए बाहर निकला

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रायपुर /शौर्यपथ/ 

रायपुर की धर्मसंसद में महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण को गुरुवार शाम साढ़े छह बजे रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। रात करीब 8.40 पर जब वह बाहर आया तो मुस्कुरा रहा था। बाहर आकर ओम काली, जय श्री राम के नारे लगाए। कोर्ट में जब जज ने पूछा तो कालीचरण ने अपना नाम अभिजीत सराग और उम्र 45 साल बताई।


कालीचरण के वकील पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए, उसको छोड़ने की मांग करते रहे। वकीलों ने कहा कि इस केस में बिना नोटिस के गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कालीचरण को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।


कोर्ट रूम में वकीलों ने बहस करते हुए कालीचरण को आतंकवादी तक कह दिया, इसका बाकी वकीलों ने जमकर विरोध किया। बाहर कालीचरण के समर्थक और कई भाजपा नेता नारेबाजी कर रहे थे। कोर्ट कैंपस में जय श्री राम और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए। जज चेतना ठाकुर की कोर्ट में कालीचरण को पेश किया गया था, उन्होंने बाहर मचे हंगामे पर फटकार भी लगाई।

रायपुर कोर्ट के बाहर कालीचरण के समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद थे। नारेबाजी की जा रही थी। कोर्ट परिसर में हंगामे के आसार थे। पुलिस ने कोर्ट के दूसरे गेट पर फोर्स बढ़ा दी। हंगामा कर रहे समर्थकों को लगा कि यहीं से कालीचरण को लाया जाएगा, मगर पिछले रास्ते से पुलिस कालीचरण को लेकर कोर्ट पहुंची। बाहर ले जाते वक्त भी पुलिस ने ऐसा ही किया।

 MP के छतरपुर से कालीचरण को गुरुवार सुबह पकड़ा गया था। वहां होम स्टे में ठहरे राजेश शर्मा नाम के शख्स ने बताया कि मंगलवार रात बाबा 6 लोगों के साथ आया था। बाद में दो महिलाएं भी आई थीं। कालीचरण ने मास्क लगा रखा था, इसलिए लोग उसे पहचान नहीं सके। उसने यहां 103, 109 और 112 नंबर का कमरा लिया था। रायपुर की पुलिस ने यहीं पहुंचकर कालीचरण को पकड़ा, वो महिलाएं कौन थीं और अब कहां गईं ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

पुलिस ने कालीचरण को कहां रखा, अभी पता नहीं

रायपुर पुलिस अपने किसी सेफ हाउस में कालीचरण को रखा हुआ है। जगह की जानकारी नहीं दी गई है। यहां धर्म संसद में दिए गए बयान को लेकर पूछताछ होगी। राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस दूसरे धर्मों के प्रति की गई कालीचरण की टिप्पणी को लेकर भी बातचीत करेगी। 1 जनवरी को फिर से कालीचरण को रायपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। उस पर धर्म संसद में दिए गए विवादित बयानों को देखकर पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ था। अब धारा राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B) , 124A इन धाराओं को भी जोड़ा गया है।

धर्म संसद में किया था महात्मा गांधी का अपमान

अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में कहा था- 1947 में मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने इस बयान का विरोध करते हुए मंच छोड़ दिया।

 

 

 

 

 

 

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