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होटल व्यवसाय निर्धारित समय में सशर्त संचालित हो सकेंगे

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धमतरी शौर्यपथ

नोबल कोरोना वायरस कोविद-19 के मद्देनजर जिले में लाॅकडाउन प्रभावी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने होटल व्यवसायी संघ की मांग पर विचार करते हुए यह आदेश जारी किया है कि उपभोक्ताओं के द्वारा चाही गई सामग्री को पैक करके शासन के निर्देशों का पालन करते हुए तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों व निर्देशों का पालन करते हुए, न्यूनतम मजदूर रखने, प्रतिदिन कार्य स्थल को सेनिटाइज करने की शर्त पर होटल व्यवसाय संचालित हो सकेंगे। इसके लिए समय-सीमा सुबह 8 बजे शाम चार बजे निर्धारित की गई है।

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राज शेखर नायर

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