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कोविड 19 के मद्देनजर, होली त्यौहार मनाने निर्देश जारी

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धमतरी जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर, वर्तमान में प्रतिदिन कोरोना मरीजो के बढते संख्या को देखते हुए एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने हेतु आम जनता को होली त्योहार मनाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा । कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के मापदंडों एवं गाइड लाइन का अक्षरसा पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाने पर प्रतिबंधित होगा ।होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग ,मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।अन्यथा समिति प्रबंधन, संचालक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी । समय-समय पर हैंड सेनीटाइजर का उपयोग करना फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, अर्थात व्यक्तियों के मध्य में कम से कम 2 मीटर, 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। होली त्यौहार में समूह में 5 से अधिक लोग एक साथ घूमना प्रतिबंधित होगा। होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित होगा। होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों का चलाना। अधिक साउंड वाले साइलेंसर गाड़ियां प्रतिबंधित रहेगी। रेजिडेंशियल कॉलोनी में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध होगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दोपहिया वाहनों में तीन सवारी गाड़ी चलना प्रतिबंधित रहेगा । डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एनजीटी एवं शासन के शासन के निर्देशों का पालन करना होगा। यदि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर, भारतीय दंड संहिता 1830 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
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राज शेखर नायर

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