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रेमडेसिविर के इंजेक्शन के डीलरों को अनिवार्य रूप से देना होगा स्टॉक का ब्यौरा* *सिर्फ शासकीय आपूर्ति की जा सकेगी*

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धमतरी।
कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने निर्देश दिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के जिले में पंजीकृत डीलरों को निर्माता कंपनी से जितनी मात्रा में आपूर्ति होती है, उसका पूरा स्टेटमेंट अथवा ऑनलाइन ब्यौरा संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को देना होगा। उन्होंने कहा है कि उक्त इंजेक्शन की आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में निजी अस्पतालों में नहीं की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई शासकीय अस्पतालों एवं जिला प्रशासन द्वारा स्थापित निजी डेडीकेटेड कोविड केयर सेंटर में ही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी डीलर के द्वारा उक्त निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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राज शेखर नायर

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