बालोद / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु 06 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही कार्यालयीन आदेश के तहत आगामी त्यौहारों को देखते हुए 30 और 31 जुलाई 2020 को प्रातः 07 बजे से शाम 04 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार खोलने की अनुमति दी गई थी।
उक्त आदेश के प्रक्रम में आगामी त्यौहारों को देखते हुए 01 अगस्त से 03 अगस्त 2020 तक प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक मिठाई दुकान खोलने एवं राखी विक्रय करने की अनुमति दी गई है। साथ ही प्रतिबंधित अवधि में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की छूट होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।