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100 करोड़ के मानहानि का केस, कोर्ट ने भेजा समन

  • rounak group

  नई दिल्ली / कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पंजाब के संगरूर जिला कोर्ट के जज रमनदीप कौर ने शिकायतकर्ता हितेश भारद्वाज की शिकायत पर मल्लिकार्जुन खरगे को समन जारी किया है. कोर्ट ने 10 जुलाई 2023 को मल्लिकार्जुन खरगे को खुद अदालत में पेश होने के लिए ऑर्डर जारी किया है. कांग्रेस अध्यक्ष खरगे अगर 10 जुलाई को न्यायालय में हाजिर नहीं होंगे, तो ऑर्डर में लिखा है कि उनकी गैरहाजिरी डालकर शिकायतकर्ता का पक्ष सुना जाएगा.

100 करोड़ की मानहानि का केस
दरअसल बजरंग दल हिंद के राष्ट्रीय संस्थापक हितेश भारद्वाज की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे पर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया गया है. उन पर आरोप है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के जारी किए गए मेनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना एंटी नेशनल यानि आतंकवादी संगठनों के साथ की गई है. साथ ही चुनाव जीतने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की भी बात की गई है.

  बता दे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि "कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं और बजरंग दल, पीएफआई या जैसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है." शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य, चाहे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हों," कांग्रेस का घोषणापत्र, जिसे 'सर्व जनंगदा शांति थोटा' (सभी समुदायों का शांतिपूर्ण उद्यान) कहा जाता है.

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