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तीन चरणों में खुलेगा देश, लौटेगी रौनक - लॉकडाउन का एक्जिट प्लान ,स्थिति अनुसार राज्य सरकारे भी ले सकती है ....

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नई दिल्ली / एजेंसी / कोरोनावायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को कंटेनमेंट ज़ोन तक सीमित करके अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस दौरान लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा. लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसका पहला चरण आठ जून से लागू होगा. इसके तहत, 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
अनलॉक का पहला चरण
सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया (स्ह्रक्क) जारी करेगा.
अनलॉक का दूसरा चरण
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि, खोले जाएंगे. संस्थानगत स्तर पर भी बात की जाएगी. साथ ही अभिभावकों की भी राय ली जाएगी. इस फीडबैक पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा. जुलाई से यह संस्थान खोले जा सकेंगे.
अनलॉक का तीसरा चरण
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला (जिम), स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा.
गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात के कफ्र्यू के समय बदलाव किया गया है. अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यह लागू रहेगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामान के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. ऐसा करने के ल?िए अलग से इजाजत या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन पहले से व्यापक प्रचार के बाद.
दिशानिर्देशों के मुताबिक, 65 साल से अध?िक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है.

केंद्र की गाइडलाइन के बाद गुजरात सरकार ने भी लॉकडाउन से दी राहत, शुरू होगी बस सेवा

   अहमदाबाद / कोरोनावायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर गुजरात सरकार ने भी सोमवार से लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी है. सोमवार से राज्य में बसें शुरू हो जाएंगी. सरकारी दफ्तरों को भी पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बजाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में कफ्र्यू लागू रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा, 'व्यवस्था फिर से पहले की तरह शुरू करने के लिए नई कोशिशों के तहत हमें बिना किसी आर्थिक नाकाबंदी के कोरोना के साथ-साथ काम करना होगा ताकि कोई काम बाधित न हो. हम दुकानों के संदर्भ में ऑड-ईवन हटा रहे हैं. अब दुकानदार कुछ शर्तों जैसे- फेस मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ पूर्व की भांति दुकान खोल सकते हैं.Ó

महाराष्ट्र में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 3 जून से शर्तों के साथ मिलने लगेंगी रियायतें

महाराष्ट्र / देश में कोरोनावायरस का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 1 लाख 82 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं 5100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. इस बीच बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है. जरूरी कामों को छोड़कर पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू जारी रहेगा. बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है.
महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के 65 हजार से ज्यादा मामले हैं, वहीं 2100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील का ऐलान किया था और अनलॉक1 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार भी तीन चरणों में रियायत देने का फैसला किया है.
पहला चरण- तीन जून से
पहला चरण तीन जून से प्रभावी होगा. इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर बाहरी गतिविधियों (साइकिल चलाना, टहलना, चलना, दौडऩा) की इजाजत होगी. इसके अलावा प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि गतिविधियों की इजाजत होगी. इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में 15त्न लोग ही काम करेंगे.
कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

बिहार / देश में कोरोनावायरस का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 1 लाख 82 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं 5100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. इस बीच कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की. एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील का ऐलान किया है और अनलॉक-1 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. मालूम हो कि बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3600 से ज्यादा हो चुका है और अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है.
उधर, कोरोनावायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को कंटेनमेंट ज़ोन तक सीमित करके अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस दौरान लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा. लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसका पहला चरण आठ जून से लागू होगा. इसके तहत, 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
यूपी सरकार ने ठ्ठद्यशष्द्म१ लिए जारी की गाइडलाइंस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन खोलने और अनलॉक1 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए. योगी सरकार की तरफ से रविवार शाम जारी गिए दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे. ये सभी चीजें 8 जून से शुरू होंगी. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में अनलॉक1 के सिलसिले में दिशानिर्देश जारी किये हैं. ये आगामी 30 जून तक लागू रहेंगे.
उन्होंने बताया कि आगामी आठ जून से केंद्र और उत्तर प्रदेश के दिशानिर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा. होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी आठ जून से खुलेंगे. सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं भी केंद्र के दिशानिर्देश के अनुरूप ही खुलेंगी. अवस्थी ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी. शहरी क्षेत्र में संक्रमण का एक मामला सामने आने पर उसके 250 मीटर के दायरे को सील किया जाएगा. एक से ज्यादा मामले होंगे तो यह दायरे 500 मीटर का होगा.

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