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भिलाई नागरिक सहकारी बैंक के अचल सम्पत्ति कुर्क करने वारन्ट जारी

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भिलाई / शौर्यपथ / प्रबंधक भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्या. बी मार्केट, सेक्टर 6, भिलाई को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत समय सीमा में बकाया राशि 442480.00 (4 लाख 42 हजार 480) जमा करने नोटिस दिया गया था! परंतु प्रबंधक भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्या. बी मार्केट, सेक्टर 6, भिलाई द्वारा राशि जमा नहीं की गई है जिस पर आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कुर्की का वारन्ट जारी कर दिया है।
इसके लिए जोन क्रमांक 5 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी को अधिनियम की धारा 175 के तहत् आदेश दिया गया है कि जब तक कि प्रबंधक भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्या. बी मार्केट, सेक्टर 6, भिलाई समाधान योग्य यह सिद्ध न कर दे कि मांगी गई राशि नगर पालिक निगम, भिलाई को चुका दी गई है तथा जब तक कि मांगी गई राशि चुका न दें वसूली के समस्त खर्च सहित नागरिक सहकारी बैंक मर्या. बी मार्केट, सेक्टर 6, भिलाई के चल सम्पत्ति के अभिहरण या उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा वसूल धारा 178 के अंतर्गत कार्यवाही की जाये। अधिनियम की धारा 177 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वारन्ट में निर्देश अभिहरण करने की दृष्टि से सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोलने के लिए प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी को प्राधिकृत किया गया है साथ ही श्री सोरी 29 दिसंबर 2020 को या उसके पूर्व वारन्ट जारी किये गयेे दिनांक से कुर्क की गई सम्पत्ति की तालिका को भी संलग्न कराएंगे।

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शौर्यपथ

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