फल ठेलों और दुकानों से वसूला ₹3,150 जुर्माना, नियमों की अनदेखी पर निगम ने दी सख्ती की चेतावनी
भिलाईनगर / शौर्यपथ / शहर में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नगर पालिक निगम भिलाई ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 9 अक्टूबर 2026 को जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-06 स्थित प्रियदर्शनी परिसर में निगम की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और फल ठेलों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्लास्टिक के प्रतिबंधित उपयोग, डस्टबिन नहीं रखने और अनुज्ञप्ति लाइसेंस के अभाव जैसी अनियमितताएं मिलने पर संबंधितों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 3,150 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
निगम आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई में फल विक्रेताओं से लेकर भोजनालय और मिठाई प्रतिष्ठान तक जांच के दायरे में आए। निरीक्षण के दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया।
कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल, तो कहीं लाइसेंस का अभाव
निगम की कार्रवाई के दौरान सोनू चौहान के फल ठेले पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के लिए 50 रुपये तथा किशन के फल ठेले पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रॉयल राजस्थानी भोजनालय में डस्टबिन नहीं होने पर 200 रुपये और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी तरह बुरहानपुर वाले खोवा जलेबी प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के लिए 500 रुपये तथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार सभी छह मामलों में कुल 3,150 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
नियमों की अनदेखी पर आगे भी होगी कार्रवाई
नगर निगम ने दुकानदारों, व्यापारियों और फल विक्रेताओं से अपने प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और आवश्यक अनुज्ञप्ति लाइसेंस बनवाने की अपील की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।