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April 05, 2026
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20 कोल डिपो का लाइसेंस एक साथ रद्द

  • hanumaan janmotsav

बिलासपुर / शौर्यपथ / खनिज के उत्खनन के बाद उसे गंतव्य तक पहुंचाने के  पहले डिपो में रखा जाता है। इस काम के लिए बकायदा अनुमति की आवश्यकता होती है सबसे अधिक डिपो कोयले के लिए उपयोग किए जाते हैं। हाल ही में कलेक्टर बिलासपुर ने एक साथ 20 कोल डिपो का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। असल में यह वे कोल डिपो हैं जिनके लिए व्यक्तियों ने लाइसेंस तो ले ली है किंतु खनिज कार्यालय के साथ अनुबंध नहीं कर रहे थे। एक से अधिक बार जिला खनिज अधिकारी ने दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर अनुबंध के लिए सूचना दी किंतु कोल डिपो आवेदक नहीं आए अंत में 15 दिन का समय देते हुए कलेक्टर बिलासपुर ने इन सभी कोल डिपो का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अब देखने लायक तथ्य यह है कि निरस्त किए गए कोल डिपो के निरीक्षण का काम कब से होगा क्योंकि इनमें से कुछ प्रभावशाली लोगों के कोल डिपो लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं ऐसे में अवैध कोल डिपो पर रखा हुआ खनिज राज्य शासन के द्वारा सील किया जाना चाहिए।

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