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नई दिल्ली / शौर्यपथ / लॉकडाउन के समय प्लेन में यात्रा करने के लिए बुक की गई टिकटों की पूरी राशि यात्रियों को रिफंड करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में केंद्र से कहा है कि वह लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए बुक किए गए हवाई टिकटों की पूर्ण वापसी पर याचिकाकर्ताओं के स्पष्टीकरण का जवाब दे.कोर्ट ने एयरलाइंस और अन्य पक्षकारों से लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के पूर्ण वापसी के लिए केंद्र के प्रस्ताव का जवाब देने के लिए भी कहा है.ज्यादातर एयरलाइंस केंद्र के प्रस्ताव से सहमत हैं जबकि कुछ ने जवाब के लिए समय मांगा है.
याचिकाकर्ताओं में से एक ने मांग की है कि राहत उन सभी को दी जानी चाहिए जिनकी उड़ानें लॉकडाउन के कारण रद्द कर दी गई थीं. मामले में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र ने स्पष्ट किया कि रिफंड केवल भारत से बुक किए गए टिकटों पर लागू होता है और यदि विदेशी एयरलाइंस विदेश से बुक करती हैं, तो भारत का अधिकार क्षेत्र नहीं है. मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए एयरलाइनों द्वारा 15 दिन के भीतर पूरी राशि वापस दी जानी चाहिए और यदि कोई एयरलाइन वित्तीय संकट में है और ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे 31 मार्च, 2021 तक यात्रियों की पसंद का यात्रा क्रेडिट शेल प्रदान किया जाना चाहिए.
घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और विदेशी एयरलाइनों में लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए पूर्ण राशि वापस करने का प्रस्ताव दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में नागर विमानन के निदेशक ओके गुप्ता ने कहा कि घरेलू एयरलाइनों के लिए यदि टिकटों को सीधे एयरलाइन या एक एजेंट के माध्यम से लॉकडाउन अवधि दौरान 25 मार्च-3 मई के बीच में यात्रा करने के लिए बुक किया गया था तो ऐसे सभी मामलों में, एयरलाइंस द्वारा तुरंत पूरा रिफंड दिया जाएगा. केंद्र ने कहा कि क्रेडिट शेल के उपभोग में देरी होने पर यात्री को क्षतिपूर्ति देने के लिए इंसेन्टिव मैकेनिज्म होगा, जैसे 30 जून, 2020 तक टिकट रद्द होने की तारीख से, क्रेडिट शेल के मूल्य (पहले ली गई टिकट के मूल्य) में 0.5 फीसदी की वृद्धि होगी.
हलफनामे में आगे कहा गया है कि इसके बाद क्रेडिट शेल के मूल्य को मार्च 2021 तक प्रति माह अंकित मूल्य के 0.75 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा.क्रेडिट शेल ट्रांसफर भी किया जा सकेगा. यात्री क्रेडिट शेल किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है और एयरलाइंस इस तरह के ट्रांसफर का सम्मान करेगी. एयरलाइंस इस तरह के ट्रांसफर की सुविधा के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेगी, वहीं मार्च 2021 के अंत तक एयरलाइन क्रेडिट शेल धारक को नकद वापस कर देगी.केंद्र ने कहा कि यह समाधान व्यावहारिक है क्योंकि यह यात्रियों के साथ-साथ एयरलाइंस के हितों को संतुलित करता है. उसने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इसके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त आदेश पारित करने का आग्रह भी किया था.
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