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नई दिल्ली/शौर्यपथ /दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नाबालिग से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को सोमवार को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मामले में शाम पांच बजे तक मुख्य सचिव से रिपोर्ट की मांग की है.
पीड़ित के पिता का अक्टूबर 2020 को हो गया था निधन
पुलिस ने रविवार को कहा था कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी के खिलाफ अपने मित्र की नाबालिग बेटी से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पीड़ित के पिता का एक अक्टूबर, 2020 को निधन हो गया था और तब से वह आरोपी और उसके परिवार के साथ उनके घर में रह रही थी. आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक है.
अधिकारी की पत्नी भी अपराध में शामिल
पुलिस के अनुसार, अधिकारी ने कथित तौर पर नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कई बार लड़की के साथ बलात्कार किया. आरोपी की पत्नी पर लड़की को गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दवा देने का भी आरोप लगाया गया है. जब लड़की गर्भवती हो गई, तो उसने अधिकारी की पत्नी को बताया. फिर पत्नी ने अपने बेटे से गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दवा लाने को कहा और लड़की को दे दी.
"ऐसी घटना है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया"
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर कहा, "अधिकारी ने घृणित कार्य किया है. उसकी पत्नी भी अपराध में शामिल थी. यह एक ऐसी घटना है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है. कार्रवाई जल्द होनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अब अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है. शाम 5 बजे तक मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है." उन्होंने कहा कि अधिकारी को गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस की विफलता इस मामले का सबसे खराब हिस्सा है. हर किसी की बेटियां हैं, और यह एक बहुत ही शर्मनाक कृत्य है. अधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए."
यह मामला तब प्रकाश में आया जब लड़की, जो अब बारहवीं कक्षा में है, उसने अस्पताल में एक काउंसलर को अपनी आपबीती सुनाई, जहां उसे इस साल अगस्त में एंग्जायटी अटैक के बाद भर्ती कराया गया था. उसे सेंट स्टीफ़न अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने एक काउंसलर को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया. जनवरी 2021 में पीड़िता अपनी मां के पास घर लौट आई.
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
