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रायपुर / शौर्यपथ / सूचना के अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्यन के लिए छ्त्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी अपने सभी अपीलीय अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारियों को छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा के विशेषज्ञों से प्रशिक्षित कर रहा है। इस तारतम्य में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान गुढिय़ारी में हुई। पहले बैच में 30 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। अगले दो महीनों में ऐसे पांच बैच में तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे।
राज्य सूचना आयोग ने सभी जनसूचना अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया है। जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के जनरेशन, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारी तथा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण (क्रेडा), मुख्य विद्युत निरीक्षक व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के डॉ. प्रदीप शुक्ला, सेवानिवृत्त आईएएस श्री चंद्रहास बेहार, पूर्व सूचना आयुक्त श्री एसके तिवारी प्रशिक्षण देंगे।
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान गुढिय़ारी में आज पहले बैच का शुभारंभ मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण ) श्री डी एस भगत एवं स्टेट रिसोर्स पर्सन डॉ. प्रतीक पांडे ने किया। श्री भगत ने सूचना का अधिकार विषय पर आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कंपनी के अधिकारियों के लिए रोज पाँच पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के पहले दिन मास्टर ट्रेनर श्री प्रतीक पांडेय ने अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख करते हुए जन सूचना अधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकार के तहत सूचना अधिकारी की महती भूमिका होती है कि वे समयबद्ध आवेदनों का निराकरण करें। इस अधिनियम में सूचना अधिकारी अपने दायित्वों से नहीं बच सकता ऐसे में नियमों की सही जानकारी उसके लिए बेहतर बचाव होता है।
उन्होंने सूचना का अधिकार को लेकर व्यवहारिक कठिनाइयों तथा उनके सरल उपायों को उदाहरणों के माध्यम से साझा करते हुए अधिकारियों के सवालों का समाधान किया। प्रशिक्षण के दौरान आवेदन की प्रक्रिया में सूचना अधिकारी की भूमिका , लोकहित के आधार पर सूचना के साझा नहीं किए जाने की सीमा तथा सूचना मांगे जाने से उसके उपलब्ध कराए जाने तक सूचना अधिकारी की भूमिका के संबंध में विस्तार से चर्चा होगी। इस दौरान सूचना अधिकारी की शक्तियों को भी रेखांकित किया जाएगा।
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