
CONTECT NO. - 8962936808
EMAIL ID - shouryapath12@gmail.com
Address - SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
समान अंक पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता; विश्वविद्यालयों के अध्यापन अनुभव को भी मिलेगा लाभ — 'हनुमान अंशÓ के लिए एसजीएसटी समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति का निर्णय
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अतिथि व्याख्याताओं की नीति, फिल्म 'हनुमान अंशÓ को टैक्स फ्री किए जाने तथा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में भी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव का लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। मानदेय में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
'हनुमान अंशÓ पर एसजीएसटी समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म 'हनुमान अंशÓ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के लिए दर्शकों से प्रवेश पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने का प्रावधान लागू रहेगा।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी।
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।
नए नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पूर्व में किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लागू करने का रास्ता स्पष्ट हो गया है।
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
