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रायपुर / शौर्यपथ / राज्य शासन द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा (CHHATTISGARH STATE AUDIT) कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी अधिसूचना का प्रकाशन 05 फरवरी 2021 को किया गया है। अधिसूचना में स्थानीय निधि संपरीक्षा ( LOCAL FUND AUDIT) का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा ( CHHATTISGARH STATE AUDIT ) कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा संचालनालय द्वारा सभी संबंधितों से भविष्य में पत्राचार संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, ब्लाक-1, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर के नाम से करने का अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1933 में प्रारंभ से ही यही नाम प्रचलित था, जिसे 1973 के अधिनियम में भी यथावत रखा गया था। वर्तमान में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा न केवल स्थानीय निकायों की संपरीक्षा का कार्य किया जा रहा है, अपितु अनेक स्वायत्तशासी निकायों एवं अन्य निधियों का भी संपरीक्षा कार्य संपादित किया जा रहा है। स्थानीय निकायों की निधियों में स्थानीय निधि का अंश न्यून है, अधिकांश राशि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इन परिस्थितियों में इस अधिनियम के नाम में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप समस्त प्रकार के निकायों की संपरीक्षा को वैधानिकता प्रदान करने, कार्यात्मक सुगमता, संपरीक्षा की नवीन तकनीकों यथा- परफारमेंस आडिट, टेस्ट आडिट आदि के प्रयोग से विभागीय दक्षता में वृद्धि के लिए अधिनियम एवं कार्य (आबंटन) नियम में वांछित संशोधन किया गया है। वर्तमान में पंचायत एवं नगरीय निकायों के आडिट रिपोर्टों पर आधारित संचालक का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। आगामी प्रतिवेदन में अन्य समस्त निकायों का प्रतिवेदन भी समेकित प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
