August 02, 2026
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    शहर के आवासीय कॉलोनी में चल रही नमकीन फेक्ट्री , आखिर कहा से किस नियम तहत मिली अनुमति Featured

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    दुर्ग । शौर्यपथ । अवैध व्यापार पर लगाम लगाने में दुर्ग निगम सदैव से उदासीन रहा । शहर के पटरी पार इलाके में पिछले साल भी सालो से चल रहे पानी पाउच की फैक्ट्री पर निगम द्वारा समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद कार्यवाही की गई । अब एक नया मामला सामने आया है । पटरी पार क्षेत्र में स्थित कादंबरी नगर में सेव नमकीन की फैक्ट्री संचालित है । आवासीय क्षेत्र में संचालित इस उद्योग के मालिक का कहना है कि शासन से सभी अनुमति प्राप्त है । हो सकता है अनुमति भी मिली हो किन्तु आवासीय इलाके में शासन से सेव , नमकीन उद्योग के लिए अनुमति किस आधार पर प्राप्त हुई .
    आवासीय क्षेत्र में व्यापार ...
            प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद नमकीन ( राज फ़ूड प्रोडक्ट ) कादंबरी नगर के दो मंजिला आवास में सेव / मिक्स्जर की एक छोटी सी फेक्ट्री है . जिसमे 10 से 12 लोगो के काम करने की भी खबर है . आवासीय क्षेत्र में नमकीन फेक्ट्री में . नमकीन के निर्माण में भट्टी का भी उपयोग होता है ऐसे में आवासीय क्षेत्र में क्या संचालक द्वारा अग्नि शमन , प्रदुषण आदि के नियमो का पालन किया जाता है . जाँच का विषय यह भी है कि जिस भवन में यह संस्था संचालित है उस भवन का निगम को टेक्स आवासीय के रूप में दिया जाता है साथ ही इस भवन में संचालित संस्था को निगम के लाइसेंस विभाग द्वारा व्यापार करने की अनुमति भी प्राप्त है .
    होनी चाहिए लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी की जाँच
            आनंद नमकीन एक आवासीय परिसर में संचालित है और इसे गुमास्ता लाइसेंस निगम दुर्ग में ज़ारी हुआ है साथ ही ट्रेड लाइसेंस भी दुर्ग निगम द्वारा जारी हुआ है . आवासीय परिसर पर लघु उद्योग के रूप में संचालित संस्था को लाइसेंस देते समय तात्कालिक अधिकारी द्वारा आखिर किस पैमाना के तहत ट्रेड व गुमास्ता लाइसेंस जारी किया गया है यह भी जाँच का विषय है क्या तात्कालिक लाइसेंस प्रभारी दुर्गेश गुप्ता द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी और दोषी सम्बंधित अधिकारियों पर निगम प्रशासन कार्यवाही करेगा .
    बड़ा सवाल ...
             सालो से लघु उद्योग संचालित इस भवन में आखिर शासन के किन किन नियमो के तहत निरिक्षण कर अनुमति प्रदान की गयी. भवन के आधे हिस्से का व्यावसायिक उपयोग करने वाले संचालक द्वारा आखिर व्यवसायिक भवन का आवासीय टेक्स देकर शासन को अँधेरे में रखा जा रहा है क्या निगम प्रशासन मामले को संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्यवाही करेगा ?
    बता दे कि परिसर के आज बाजू आवासीय इलाका है साथ ही प्रथम तल में जो फेक्ट्री संचालित है उसके भूतल में निवास स्थान है । बता दे कि सेव फेक्ट्री में बड़ी बड़ी भट्टियों का उपयोग होता है इस स्थिति में सुरक्षा मानकों का भी विशेष ख्याल रखना पड़ता है । क्या आवासीय कॉलोनी में इस तरह के लघु उद्योग के लिए आवासीय बिल्डिग का व्यवसायिक उपयोग कर संचालन कर्ता द्वारा शासन की आंख में धूल झोंका जा रहा है ? क्या दुर्ग निगम मामले को संज्ञान में ले निष्पक्ष जांच व कार्यवाही करेगा ?

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