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भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई निगम शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार बाजार क्षेत्रों एवं दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर जब्ती के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई कर रही है इसी तारतम्य में निगम ने कई दुकानों में कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही अभियान लगातार जारी है। प्रत्येक जोन में अलग-अलग जगहों पर दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करते हुए पाया जा रहा है वहां इसे जब्ती करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील शहरवासियों से की है। शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें। प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है जिसको देखते हुए इस पर भिलाई निगम क्षेत्र में कड़ाई करना प्रारंभ कर दिया गया है। रात्रि के समय भी ठेला लगाकर व्यवसाय करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग व विक्रय करने वालो पर लगाम लगाया जा रहा है। निगम की टीम ने पावर हाउस, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट नंदनी रोड, कैलाश नगर, नेहरू नगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई करते हुए 8100 रुपए जुर्माना वसूल किया तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती भी बनाई।
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