October 05, 2025
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मल-मूत्र नाली में बहाने वालों पर निगम ने एफआईआर दर्ज करने कहा

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दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम दुर्ग के वार्ड क्रं0 07 किल्ला मंदिर वार्ड में स्थित नगर निगम क्वाटर शिक्षक नगर में रहने वाले चार निवासियों द्वारा अपने निजी शौचालय का मल, मूत्र सार्वजनिक नाली में बहाये जाने के कारण आयुक्त इ्रदजीत बर्मन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिटी कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही करने पत्र प्रेषित किया गया।
उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने निजी शौचालय का गंदा पानी, मल, मूत्र आदि र्साजनिक नालियों में बहाया जाना छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 216 (अ), (आ) के तहत् पूर्णत: प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य विभाग अमला द्वारा निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के सार्वजनिक नाली में शिक्षक नगर के सतीश चैधरी, देशभक्त अग्रवाल, कौशल किशोर यादव, सिद्धांत शर्मा द्वारा अपने निजी शौचालय का गंदा पानी, व मल मूत्र पाइप के माध्यम से सीधे बहाया जा रहा है। चारों निवासियों के विरुद्ध कार्यवाही करने सिटी कोतवाली में स्वास्थ विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने पत्र पे्रषित किया गया है।

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