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दुर्ग / शौर्यपथ / नगर निगम व नगर पालिका चुनाव में पार्षद बनकर निर्वाचित जनप्रतिनिधि का गौरव हासिल करने की चाह रखने वालों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की अनदेखी भारी पड़ सकती है। बेहतर होगा ऐसे लोगों का ख्वाब न टूटे इसके लिए उन्हें अपने मतदान केन्द्र में जाकर मतदाता सूची का अवोकन कर उसमें अपना नाम देखना चाहिए। मतदाता सूची में नाम के अभाव में चुनाव लड़कर पार्षद बनने पांच साल इंतजार करना पड़ सकता है।
भिलार्ई और रिसाली नगर निगम सहित जामुल नगर पालिका के आगामी चुनाव के लिए वार्डवार मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी मतदान केन्द्रों पर अधिकारी-कर्मचारी तैनात कर 9 मार्च तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर हो रही इस प्रक्रिया की अनदेखी करने से किसी तरह की मानवीय चूक या त्रुटि की स्थिति में मताधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। यह स्थिति उन लोगों के लिए पछतावा भरा हो सकता है, जिन्होंने पार्षद चुनाव लड़कर निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनने का सपना संजोए रखा है।
दरअसल पार्षद चुनाव लडऩे के लिए संबंधित निकाय की मतदाता सूची में नाम होना नियमों के तहत जरुरी है। कभी-कभी पुरानी सूची में नाम होने से लोग पुनरीक्षण कार्य की अनदेखी करते हैं। जबकि टंकण त्रुटि अथवा अन्य किसी भूलवश कभी-कभी कुछ मतदाताओं का नाम सूची से गायब हो जाता है। नाम नहीं होने से किसी को मताधिकार से वंचित होना न पड़े और किसी के पार्षद बनने का ख्वाब न टूटे, इसलिए प्रत्येक चुनाव से पहले निकायों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य एक समय सीमा के भीतर संपादित किया जाता है।
भिलाई व रिसाली निगम समेत जामुल पालिका में नये चुनाव के लिहाज से 1 मार्च को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। इस तैयार मतदाता सूची में नाम नहीं होने, संशोधन कराने और किसी का नाम विलोपित कराने के संबंध में 9 मार्च तक दावा आपत्ति लिया जा रहा है। दावा आपत्तियों का निराकरण करने के बाद 26 मार्च 2021 क मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसी मतदाता सूची के आधार पर तीनों निकायों में चुनाव कराये जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिनके नाम अंतिम प्रकाशित सूची में शामिल नहीं रहेगी। उन्हें न तो मताधिकार मिलेगा और न ही किसी वार्ड से पार्षद चुनाव लडऩे की पात्रता रहेगी।
वोट बैंक बढ़ाने का भी है मौका
मतदाता सूची में नाम जुड़कर राजनीतिक दल और पार्षद चुनाव लडऩे की तैयार करने वाले अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस बार नियमों में बदलाव के चलते निकाय चुनाव के लिए बन रही मतदाता सूची में नये मतदाताओं का नाम जोडऩे में विधानसभा की सूची में नाम होना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि लगभग छह माह पहले विधानसभा की मतदाता सूची बनी थी। 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके नौजवानों ने अपने-अपने निवास क्षेत्र की मतदाता सूची में इस दौरान नाम जुड़वा लिया है। ऐसे मतदाताओं को निकाय चुनाव के लिए बन रही मतदाता सूची में नाम जड़वाने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी और पार्षद पद के दावेदार नये मतदाताओं को इस कार्य में सहयोग कर अपना वोट बैंक बढ़ा सकते है। वहीं दूसरे वार्डों में आकर स्थायी तौर पर बसने वालों को पुराने जगह की मतदाता सूची से नाम विलोपित कराकर अपने वार्ड का मतदाता बनाकर भी वोट बैंक को मजबूती दी जा सकती है। इसके लिए 9 मार्च तक का मौका है।
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