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Durg। shouryapath । प्रदेश में हॉटस्पॉट बना दुर्ग जिला जहां संक्रमण के कारण मौत की संख्या बढ़ रही है वही पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक संपूर्ण लगाने की घोषणा की है एवं आम जनता से संयम बरतने की अपील की कानून व्यवस्था को संभालने वाले पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने आम जनता से संयम बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की है पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अपील में कहा है कि (1) जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में आगामी आदेश तक धारा 144 लागू है, ऐसे में किसी भी स्थान पर अनावश्यक भीड़ न करें, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें । साथ ही दूसरों को भी प्रोत्साहित करें । (2) कोरोना वायरस को देखते हुए पुलिस विभाग के अधिकारी फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में शिकायतकर्ता या अन्य शहरवासी बगैर घर से बाहर निकले अपनी शिकायत या सुझाव देने/भेजने के लिए कंट्रोल रूम दुर्ग के ईमेल आई.डी. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. एवं व्हाटसअप नम्बर 9479242152 में करे, जिनका निराकरण किया जावेगा । इमरजेंसी सेवा डायल 112 लगातार सेवा में हैं (3) आवश्यक न हो तो कोशिश करें की विभिन्न कार्यालयों एवं बैंकों में ना जाए । (4) होटल, पान ठेला, सैलून, गार्डन, बैंक, ATM या ऐसी जगहों पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करने से बचें । (5) ऐसे जितने भी दुकान है जो अति आवश्यक श्रेणियों में नहीं आते हैं, वहां सजगता और सतर्कता रखते हुए ही खोले रखने की अपील की जाती है । (6) सभी प्रकार के दुकान जो खुले हो एवं विभिन्न संस्थान के संचालकों से अपील की जाती है कि वे अपने संस्थानों में भीड़ इकट्ठे ना होने दें । (7) भीड़ भाड़ वाले स्थानो पर जाने से बचे, आवश्यक न हो तो अपने घरों में रहें । (8) अपनी सुरक्षा को देखते हुए देश हित में शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन कर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभायें । (9) सजग रहे, शंयम बरतें, अफवाह न फैलावें । अफवाह फैलाने वालों पर IPC की धारा के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी । (10) विशेष तौर पर यह ध्यान देवें कि आपके आस-पास यदि कोई विदेश यात्रा कर आया हो तो इसकी जानकारी तत्काल नजदीकी थाने में या पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई के नम्बर 490006 में देवें । प्रभावित क्षेत्रों से आये लोगों से अपील की जाती है कि वे संक्रमण से बचने के लिए होम आईसोलेट (home isolate) में रहकर इसकी सूचना जिला प्रशासन को देंवे । (11) संक्रमित व्यक्ति द्वारा दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर IPC की धारा 267, 270 एवं महामारी अधिनियम 1897 व 188 IPC के तहत कार्यवाही की जावेगी । (12) स्वास्थ्यकर्मी एवं अति आवश्यक सेवाएं दे रहे व्यक्तियों का विशेष तौर पर सहयोग करें । पुलिस कर्मी संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी जुटाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रहे हैं। (13) हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें । (14) योग प्राणायाम करते रहे और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए नेचुरल चीजों का सेवन करें । (15) कोविड-19 वैक्सीन जरूर लगावे । आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे और अन्य को भी सुरक्षित रखेंगे
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