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दुर्ग / शौर्यपथ / आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान सीधे दुकान खोल कर सामान बेचने वाले गांधी चौक के तीन अनाज दुकानों में कार्यवाही कर निगम अमला ने ₹5000 जुर्माना वसूला और चेतावनी देकर कहा दोबारा दुकान खोल कर सामान बेचते पाए जाने पर सीलबंद की कार्रवाई की जाएगी । कार्यवाही के दौरान निगम के बाजार प्रोफाइल प्रकाश घर दीवान तथा शशी यादव और पुलिस बल मौजूद थे ।
लॉकडाउन में केवल होम डिलीवरी करना है---
आयुक्त मंडावी ने बताया शासन के गाइडलाइन अनुस्वार अनाज और किराना व्यापारियों को केवल होम डिलीवरी करके आम जनता को सामान उपलब्ध कराना दुकान खोल कर सीधे ग्राहकों को सामान बेचना लॉक डाउन का उल्लंघन है ऐसे लोगों पर जुर्माना सहित दुकान सील बंद की कार्यवाही की जा रही है । आज दोपहर 2:00 बजे तक गांधी चौक में श्री इंटरप्राइजेस, बाकलीवाल किराना और नेमीचंद पंकज की दुकान मैं लोगों की भीड़ लगी हुई थी दुकानदार दुकान खोल कर ग्राहकों को सीधे सामान बेच रहे थे जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल निगम अमला पहुंच कर श्री इंटरप्राइजेज से 2000 नेमीचंद पंकज से 2000 और बकरी किराना वाला तूफान से 1000 रुपए जुर्माना वसूल किए ।
दुकानदारों से अपील लॉकडाउन के नियमों का पालन अवश्य करें.....
आयुक्त मंडावी ने शहर के समस्त दुकानदारों से अपील कर कहा है कि वे कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन अवश्य करें । आम नागरिकों से भी अनुरोध है कि वह आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ।
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