August 21, 2026
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    ओजोनाइजर मशीन से गंदा पानी, दूषित हवा को शुद्ध करने का झांसा देकर रुपए ऐंठकर किया धोखाधड़ी

    • doing of business

    *कंपनी में रुपए निवेश करने पर 10% सालाना मुनाफा मिलने किया प्रलोभित*

    *प्रार्थी सहित अंचल के कई लोगों से लाखों रुपए बैंक खाता में जमा कराकर किया धोखाधड़ी*

    *अपराध कायमी के चंद घंटे के भीतर 1 आरोपी गिरफ्तार*

    *थाना सिहावा पुलिस की त्वरित कार्यवाही*

           पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने चिटफंड, आईटी एक्ट, धोखाधड़ी जैसे लंबित अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने तथा फरार आरोपियों की पतासाजी व वैधानिक कार्यवाही कर निराकरण करने निर्देशित किया गया। साथ ही राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को समीक्षा उपरांत फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दीगर प्रांत/जिला जाने की आवश्यकता होने पर टीम गठित करने निर्देश दिए।

             इसी क्रम में थाना सिहावा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांकरा निवासी प्रार्थी कृष्णानाथ शिवउपासक द्वारा डॉ विजय साहू, नेतराम ठाकुर एवं सुरेश सिन्हा के विरुद्ध स्वास्थ्यवर्धक प्रोजेक्ट मशीन ओजोनाइजर जो गंदे पानी दूषित हवा को शुद्ध करने का काम करता है जिसकी कीमत ₹80000/- है, ऑफर में ₹7000/- में कंपनी उपलब्ध करा रही है, कहकर रलित फूड्स प्राइवेट विभूति खंड लखनऊ उत्तर प्रदेश की कंपनी में जुड़ने और काम करने पर कमीशन मिलने का झांसा दिया तथा कंपनी में रुपए निवेश करने पर कंपनी के सालाना टर्नओवर का 10% मुनाफा मिलने का प्रलोभन देकर आवेदक एवं आसपास के कई लोगों से उनके घर आकर 7,80,000/-रुपए बैंक खातों में जमा कराकर धोखाधड़ी किया। साथ ही छल कपट करते हुए कंपनी का ब्रांच कार्यालय नगरी में खुलने का झांसा दिया। प्रार्थी कृष्णानाथ शिवउपासक द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत की जांच उपरांत दिनांक 21/07/2021 को आरोपी डॉ विजय साहू, सुरेश सिन्हा व नेतराम ठाकुर के विरुद्ध थाना सिहावा में धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

            पुलिस अधीक्षक महोदय धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी श्री मयंक रणसिंह के पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना कार्यवाही करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किया गया तथा थाना स्तर पर टीम गठित कर रवाना किया गया।

             उक्त टीम के द्वारा आरोपियों के सकुनत में दबिश दी गई। आरोपी सुरेश कुमार सिन्हा उपस्थित मिला, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। मामले में आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG 04 KP 7771 को जप्त किया गया है। अपराध स्वीकारोक्ति व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी *सुरेश कुमार सिन्हा पिता स्वर्गीय शंकर लाल सिन्हा उम्र 39 वर्ष साकिन सेमरिया थाना विधानसभा रायपुर जिला रायपुर* को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक निर्माण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले में संलिप्त अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है।

            संपूर्ण कार्यवाही एवं आरोपी सुरेश कुमार सिन्हा को अपराध कायमी के चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी सिहावा नोहर सिंह मंडावी, सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम बंजारे, आर0 प्रमोद गाहड़े, प्रदीप देव, सहा0आर0 बीरेंद्र ध्रुव की सराहनीय भूमिका रही।

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