August 20, 2026
Hindi Hindi

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

    शादी कर पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर किया दुष्कर्म

    • doing of business

    *आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि एवं पाक्सो एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार*

    *थाना रुद्री पुलिस की कार्यवाही*

                पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा लंबित मामलों के निराकरण करने के साथ-साथ गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की त्वरित पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

             करीबन 2 वर्ष पूर्व जुलाई 2019 में प्रार्थी ने थाना रुद्री में अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट करने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

                पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए मामले का निराकरण करने थाना प्रभारी रुद्री को निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन व पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय श्री अरुण जोशी के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु विश्वसनीय मुखबिर लगाए गए, साथ ही तकनीकी साक्ष्य संकलित किया जा रहा था।

             मामले की विवेचना क्रम में प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर अपहृत नाबालिक बालिका ट्रेस हुई। जिससे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी रुद्री विनय कुमार पम्मार द्वारा तत्काल  टीम गठित कर रवाना किया गया। उक्त पुलिस टीम के द्वारा संदेही भुनेश्वर ध्रुव के कब्जे से अपहृत नाबालिग बालिका को विधिवत बरामद कर पूछताछ किया गया। अपहृता अपने कथन में बतायी कि भुनेश्वर ध्रुव ने उसे बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले आया और उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376(2)(I)(N) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(i)(ii)(l)/6 जोड़ते हुए *आरोपी भुनेश्वर ध्रुव पिता पुरुषोत्तम  ध्रुव उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम बेंद्रानवागांव थाना रुद्री जिला धमतरी* को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गयी। मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

           इस प्रकार अपहृत नाबालिग बालिका को दीगर जिला दुर्ग के भिलाई से आरोपी के कब्जे से बरामद करने में सफलता अर्जित किया गया।

    Rate this item
    (0 votes)

    Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    हमारा शौर्य

    हमारे बारे मे

    whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
     
    CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
    CONTECT NO.  -  8962936808
    EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
    Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
    LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
    © 2015 Shouryapath. All Rights Reserved. Designed By Global Vision