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April 05, 2026
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भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों पर मानक दर पर उपकर कटौती के निर्देश

  • rounak group

रायपुर /शौर्यपथ/

राज्य सरकार के श्रम विभाग ने भवन एवं अन्य निर्माणों पर मानक दर पर उपकर कटौती के निर्देश दिए है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से श्रम विभाग ने प्रदेश के समस्त नगर पालिक निगमों के आयुक्त, नगर पालिका परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित राज्य शासन के समस्त विभागीय सचिवों को पत्र जारी कर निर्देश दिए है कि भवन एवं सन्निर्माण उपकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार प्रचलित दर पर उपकर कटौती की जाए। अधिकारियों को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यो के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मानक दर और शहरी क्षेत्रों के निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रचलित मानक दर के आधार पर निर्माण प्राक्कलन की गणना करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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