August 19, 2026
Hindi Hindi

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

    *शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका के साथ किया दुष्कर्म*

    • doing of business

    *भा.द.वि एवं पाक्सो एक्ट के तहत् आरोपी गिरफ्तार*

    *थाना कोतवाली पुलिस की कार्यवाही*

                पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री बी.पी. राजभानु ने लंबित मामलों के निराकरण करने के साथ-साथ गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किये जाने पर विगत कुछ दिनों में कई लंबित मामलों का निराकरण किया गया है। साथ ही नाबालिग बालक-बालिकाओं एवं गुम इंसानों को दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

               इसी क्रम में थाना कोतवाली अंतर्गत वार्ड की एक नाबालिग बालिका दिनांक 20/10/2020 को घर से कपड़ा सिलाने जा रही हूं कहकर टेलर के पास गई थी जो घर वापस नहीं आने पर आस-पड़ोस, रिश्तेदारों एवं उसकी सहेलियों से पता तलाश किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चलने पर परिजन द्वारा उनकी नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए थाना कोतवाली में रिपोर्ट करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

                पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बी.पी. राजभानू ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान तकनीकी साक्ष्यों से मिली जानकारी एवं मुखबिर से सूचना मिली कि बेमेतरा के ग्राम जैतपुरी निवासी श्रीराम राजपूत ने अपहृत नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर रखा है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली नवनीत पाटिल ने सहायक उपनिरीक्षक संतोषी नेताम के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया। उक्त टीम ने संदेही के घर जाकर दबिश दी। नाबालिग बालिका के मिलने पर श्रीराम राजपूत के कब्जे से बरामद कर उससे पूछताछ कर कथन लिया गया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी श्रीराम राजपूत पिता सुरेंद्र राजपूत उम्र 21 वर्ष साकिन जयपुरी थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

    Rate this item
    (1 Vote)

    Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    हमारा शौर्य

    हमारे बारे मे

    whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
     
    CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
    CONTECT NO.  -  8962936808
    EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
    Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
    LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
    © 2015 Shouryapath. All Rights Reserved. Designed By Global Vision