
CONTECT NO. - 8962936808
EMAIL ID - shouryapath12@gmail.com
Address - SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
Google Analytics —— Meta Pixel
राजनांदगांव/ शौर्यपथ / चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े नर्सिंग होम के मालिक और प्रतिष्ठित डॉ. मोहन पारख से की गई ठगी के आरोपी पुलिस की लंबी पतासाजी के पश्चात धरे गए। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा घटना के संबंध में संज्ञान में लेते हुए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश प्राप्त हुआ। जिस पर संजय महादेवा अति. पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव एवं गौरव राय (भापुसे) नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के कुशल मार्ग दर्शन पर आरोपी हरिओम शर्मा पश्चिम बंगाल, शुभग मिश्रा उत्तरप्रदेश, निशांत पासी पश्चिम बंगाल, निगम साव उर्फ रोहित साव पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया। मामले में हरिओम शर्मा, निशांत पासी, निगम साव उर्फ रोहित साव जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) एवं शुभम मिश्रा जिला देवरिया (उत्तरप्रदेश) गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम 88000 रूपये एवं 05 मोबाईल पुलिस ने किया बरामद।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी मोहन पारख पिता स्व. घेवरचंद पारख साकिन पारख नर्सिंग होम गली नंबर 1 लालबाग सिंधी कालोनी राजनांदगांव थाना बसंतपुर का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02.03.2022 के शाम 7 बजे बैंक ऑफ इंडिया के खाता से अज्ञात व्यक्ति द्वारा आरटीजीएस करके 10 लाख रूपये तथा 4 लाख रुपये कुल 14 लाख रूपये की धोखाधड़ी कर ऑनलाईन के माध्यम से धोखाधड़ी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान खाता का डिटेल बैंक प्राप्त किया गया एवं मोबाईल धारक का पतासाजी साबयर सेल के माध्यम से किया गया। विवेचना के दौरान आईसीआईसीआई बैंक के खाता के धारक संजय राजभर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जो निशांत पासी तथा रोहित शाह उर्फ निगम के साथ मिलकर एक राय होकर धोखाधड़ी कर ऑनलाईन ट्रांजेक्शन करना बताये। आरोपी राजय राजभर पिता कार्तिक राजगर उम्र 25 साल साकिन नतुनपारा खुडींगाली 2 नंबर भट्ठा थाना भ्रदेश्वर जिला हुगली पश्चिम बंगाल के पेश करने पर खाता का चेक बक एवं रजिस्टर्ड मोबाईल एवं सीम को समक्ष गवाहान जप्त किया गया! आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 25.04.2022 को 13 बजे गिरफ्तार कर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदन नगर हुगली से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया था। दिनांक 28.04.2022 को माननीय न्यायालय में आरोपी को पेश कर दिनांक 13.05.2022 तक पुलिस रिमांड लिया गया। दौरान विवेचना मुखबीर सूचना के आधार पर अन्य आरोपी हरिओम, शुभम, निशांत एवं निगम को रेल्वे स्टेशन राजनांदगांव के पास से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर सभी ने एक अन्य आरोपी (भैय्या) से वाट्सअप काल एवं चेटिंग के जरिये उनके साथ मिलकर फ्रॉड ट्रांजेक्शन करना तथा खाता खोलकर एटीएम के जरिये पैसे का आहरण करना तथा पैसे को एक अन्य आरोपी (भैय्या) को देना जिसमें कमीशन मिलने की बात स्वीकार कर कमीशन के पैसे अपने अपने जेब में क्रमशरू 40,000 रूपये 5000 रूपये, 23,000 रूपये, 20,000 रूपये कुल 88000 रूपये 5 नग मोबाईल फोन निकाल कर पेश किये जिसे समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपियों का कृत्य धारा सदर के अपराध करना सबूत पाये जाने से आरोपियों को को गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया एवं एक अन्य आरोपी (भैयया) की पतासाजी सरगर्मी से की जा रही है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जावेगा। प्रकरण में 4 आरोपीगणों की गिरफ्तारी 88000 रूपये मशरूका बरामदगी करने में निरीक्षक राजेश साहू थाना प्रभारी बसंतपुर, उनि भोला सिंह राजपूत, सउनि प्रकाश सोनी, प्रधान आरक्षक आशीष वर्मा, आरक्षक विभाष सिंह, प्रवीण मेश्राम एवं सायबर सेल के स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
