October 02, 2026
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    बेरोजगारी भत्ता योजना के क्रियान्वयन की दिशा में समन्वित तरीके से कार्य करें अधिकारी- कलेक्टर

    • doing of business

    - पात्र युवाओंं को सत्यापन के लिए तीन दिवस के भीतर करें सूचित

    - पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति आदेश जारी करते हुए करें लाभान्वित

    - पात्रता अपात्रता स्वीकृति के दौरान आवेदनों का करें आवश्यक परीक्षण

    - कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की

    राजनांदगांव । शौर्यपथ । । कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों की बैठक लेकर बेरोजगारी भत्ता योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं से प्राप्त आवेदन का आवश्यक परीक्षण करें। प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों का निर्धारित पोर्टल के माध्यम से परीक्षण करते हुए निर्धारित मापदंड का परीक्षण करें। कलेक्टर ने कहा कि पात्र लोगों को सत्यापन के लिए तीन दिवस के भीतर सूचित करें। सत्यापन के दौरान सभी निर्धारित दस्तावेजों का आवश्यक परीक्षण करें। कलेक्टर ने कहा कि तथ्यात्मक दस्तावेज के परीक्षण के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। जिसका आवेदन सही पाया जाये, उन्हें स्वीकृति आदेश जारी करें। कलेक्टर ने कहा कि स्वीकृति आदेश स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित कराएं। कलेक्टर ने शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और मापदंडों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंनेे बताया कि योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन आवेदकों को बुलाकर किया जाएगा। योजना अंतर्गत पात्र लोगों को 2500 रूपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

    कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि योजना अंतर्गत एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय के चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। योजना अंतर्गत पात्र शिक्षित युवा को प्रथम 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि 1 वर्ष के भीतर वह नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कुमार, नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम श्री अरूण वर्मा, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ श्री दिलीप कुर्रे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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