October 11, 2026
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    खाद्य सुरक्षा पर सख्ती: फॉर्च्यून मैदा के बैच की बिक्री पर रोक, जांच में पनीर असुरक्षित

    • doing of business

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी तेज, सुपर बाजार और बिरयानी सेंटर से भी लिए गए नमूने

    रायपुर, । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी रख रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई तेज करते हुए फॉर्च्यून मैदा के एक निर्धारित बैच की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं, गौरेला में जांच के लिए लिए गए पनीर के नमूने को प्रयोगशाला ने असुरक्षित घोषित किया है।

    पनीर में निर्धारित सीमा से 77 प्रतिशत अधिक वेजिटेबल फैट

    खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, गौरेला में पनीर का नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। जांच प्रतिवेदन में वेजिटेबल फैट की मात्रा निर्धारित सीमा से 77 प्रतिशत अधिक पाए जाने पर संबंधित पनीर को असुरक्षित घोषित किया गया। विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू की है।

    फॉर्च्यून मैदा के बैच पर तत्काल रोक

    विभाग ने फॉर्च्यून मैदा के बैच क्रमांक FAMD50059A की जिले में बिक्री एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधित बैच का विक्रय और वितरण न करें तथा आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

    सुपर बाजार और बिरयानी सेंटर से लिए नमूने

    खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने भी संकलित किए हैं। गृहस्थी सुपर बाजार से मैगी और साबूदाना, जबकि 786 बिरयानी सेंटर तथा हरी कन्फेक्शनरी से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट मिलने के बाद गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    कारोबारियों को मानकों के पालन के निर्देश

    खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के दौरान स्वच्छता एवं गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में अमानक या असुरक्षित खाद्य सामग्री पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और नमूनों की जांच आगे भी जारी रहेगी।

    प्रशासन ने नागरिकों से खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेजिंग, निर्माण तिथि, अवसान तिथि और लेबल पर दर्ज विवरण जांचने की अपील की है। संदिग्ध गुणवत्ता वाले या एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की खरीद और सेवन से बचने तथा किसी भी अनियमितता की जानकारी संबंधित विभाग को देने की सलाह दी गई है।
    राज्य सरकार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कर आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बाजार में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता बनाए रखना है।

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