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दुर्ग / शौर्यपथ / संभागायुक्त महादेव कांवरे ने न्यायालयीन प्रकरण में तथ्यों को छिपा कर पुनरीक्षण पेश करने एवं न्यायालय को गुमराह करते हुए अनावश्यक रूप से समय व्यर्थ करने वाले पुनरीक्षणकर्ता व आवेदक के विरूद्ध 5 हजार का जुर्माना लगाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार संभागायुक्त न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रकरण के लंबन के दौरान ग्राम अमेरी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग स्थित वाद भूमि को अन्य रिश्तेदार को पंजीकृत दानपत्र के माध्यम से अंतरण कर नामांतरण करा लिया गया। संभागायुक्त न्यायालय मे आवेदक के द्वारा ही पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 103 वर्ष 2021-22 प्रस्तुत करने पर दान प्राप्तकर्ता को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाते हुए उक्त तथ्यों को छिपाया गया, उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर उत्तरवादी के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर न्यायालय के संज्ञान में आने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से व्यर्थ करने एवं तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने के कारण संभागायुक्त श्री कांवरे द्वारा सुनवाई तिथि 15 जून 2023 को आदेश पारित कर पुनरीक्षणकर्ता व आवेदक के खिलाफ 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने की कार्यवाही की गई है।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
