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NCB द्वारा 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से NCB की हिरासत और बाद में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज़मानत दे दी. इससे पहले, सेशन्स कोर्ट और उससे भी पहले मजिस्ट्रेटी अदालत ने आर्यन खान को ज़मानत देने से इंकार कर दिया था,
मुंबई /शौर्यपथ/
बालीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार क्रूज़ ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है. आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है. मुकुल रोहतगी के अनुसार, आर्यन, अरबाज और मुनमुन, तीनों को जमानत मिलने के बाद शुक्रवार या शनिवार को आर्थर रोड जेल से रिहा किया जाएगा. बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ' कोर्ट की ओर से ऑर्डर रिलीज होने के बाद वे (आर्यन,अरबाज और मुनमुन) जेल से बाहर आएंगे....मेरे लिए यह रेगुलर केस की तरह है..आप कुछ केस में जीतते हैं और कुछ में हारते हैं. मैं इस बात से खुश हूं कि उसे बेल मिल गई है.'
सुनवाई के दौरान आज आर्यन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी. मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम ड्रग्स था, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा बताया. कुल मिलाकर जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं, वही मुझ पर लागू किया जा रहा है. जहाज पर 1300 लोग सवार थे. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था. एनसीबी के अनुसार उनके पास 2.6 ग्राम ड्रग्स था, जबकि ड्रग्स पैडलर्स के पास 2.6 ग्राम भी नहीं है, उनके पास 200 ग्राम ड्रग्स है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB कह रही है, यह संयोग नहीं है. मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है. संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है. यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे गुरुवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो NCB की ओर से जवाब देते हुए एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि, 'आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता हैं और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है, और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का है. वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है, इसलिए भले ही वह कब्जे में नहीं पाया जाता है लेकिन प्रयास किया जाता है तो धारा 28 लागू होगी, और अगर कोई साजिश है तो NDPS एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी.' अदालत ने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है? इस पर एएसजी ने कहा कि, 'व्हाट्सऐप चैट के आधार पर मैं यह कह रहा हूं. यही नहीं, जब इन्होंने शिप पर छापेमारी की तो सभी के पास से मल्टीपल ड्रग्स मिला, यह संयोग तो नहीं हो सकता?'
एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि फैसले बताते हैं कि NDPS एक्ट में जमानत, नियम नहीं,अपवाद है. हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले में आर्यन और दो अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि NCB द्वारा 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से NCB की हिरासत और बाद में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज़मानत दे दी. इससे पहले, सेशन्स कोर्ट और उससे भी पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान को ज़मानत देने से इंकार कर दिया था और वह पिछले 26 दिन से पहले NCB की कस्टडी और फिर जेल में ही बंद रहे हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत को लेकर मंगलवार से ही सुनवाई जारी थी. आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ वकील व पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के पक्ष में दलीलें रखीं थीं, जबकि बुधवार को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी जिरह पूरी कर ली थी. लेकिन एनसीबी का पक्ष अभी अदालत में रखा जाना बाकी था, इसलिए तीनों ही आरोपियों का जमानत का इंतजार और लंबा हो गया.
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