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भिलाई / शौर्यपथ / कुल 26 आवासों को खाली कराया, 10 डिक्री आवास भी रिक्त किये भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा पांचवे दिन, माननीय संपदा न्यायालय के आदेश पर डिक्री क्रमांक 97/2023,98/2023, 99/2023, 100/2023, 101/2023, 102/2023, 103/2023, 104/2023,105/2023, 106/2023 का अनुपालन करते हुए 12 जुलाई 2024 को पुलिस बल के सहायता से अवैध कब्जेधारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रही। इन दस डिक्री आदेश आवास से अवैध कब्जेधारी को बेदखल किया गया। 12 जुलाई को सेक्टर-06 के अनफिट ब्लॉक्स में कुल 26 आवासों को खाली कराया गया है। इन आवासों की बिजली काट दी गई और दरवाजे खिड़कियों को निकाल दिया गया है।
साथ ही सिविल विभाग द्वारा पार्शियल डिमोलिशन (आंशिक रूप से ध्वस्त) करना शुरू कर दिया गया है। बीएसपी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित आवास को जेसीबी द्वारा तोड़ा गया। उन्हें पहले समझाइश दी गई तथा संपदा न्यायालय द्वारा भी उन्हें तत्काल आवास खाली करने की हिदायत दी गई थी। परंतु इन कब्जाधारियों ने हठपूर्वक बीएसपी भूमि पर निर्मित आवास को खाली नहीं किया।
बीएसपी प्रबंधन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है और इस मामले में बीएसपी प्रबंधन किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी ना ही किसी को कोई छूट दी जायेगी। पुलिस बल के उपस्थिति में बीएसपी टाउनशिप के विभिन्न सेक्टरों में अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।
साथ ही बीएसपी प्रबंधन ने अवैध कब्ज़ा के साथ-साथ अवैध बैनर, पोस्टर,होर्डिंग्स को भी हटाया। बिना अनुमति के निर्माण, शेड बनाना, क्वार्टरों पर अवैध कब्जा करने के साथ ही साथ ही देखा जा रहा है कि इस्पात नगरी भिलाई के सौंदर्य को भी क्षति पहुचाई जा रही है। जगह जगह होर्डिंग्स,बैनर, पोस्टर, वाल पेंटिंग आदि के माध्यम से अविध रूप से प्रचार किया जा रहा है, यह पूर्णत: गलत है। बिना अनुमति के इस्पात नगरी या बीएसपी क्षेत्र में फ्लेक्स, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगाना या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री को लगाना दंडनीय और गैरकानूनी है। इससे संयंत्र की शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है तथा इस्पात नगरी के सौंदर्य को नुकसान होता है।
भिलाई इस्पात संयंत्र ने अवैध कब्ज़ा और भू-माफियाओं के विरुद्ध कई प्रयास किये हैं और अब भी इस दिशा में प्रयासरत है। बीएसपी सम्पतियों के गैरकानूनी खरीदी एवं बिक्री आदि के विरुद्ध प्रबंधन ने कई अभियान चलाए,जिसके तहत आम जनता को जागरूक भी किया गया। आगे भी इस तरह के प्रकरण मिलने या नियमों का उल्लंघन करने पर, नियमानुसार उन पर कड़ी क़ानूनी कार्यवाही की जायेगी।
ऐसे सभी व्यक्तियों को भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा, सार्वजनिक वैधानिक सूचना के माध्यम से चेतावनी भी दी जा चुकी है कि वे अवैध गतिविधियों को तत्काल समाप्त कर दें, अन्यथा उनके विरुद्ध उन्ही के जोखिम और लागत पर कानून और / या कंपनी की नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और उन पर हर्जाना भी लगाया जायेगा।
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