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नारायणपुर के मांझी-चालकी और 'बस्तर पंडुम' विजेताओं ने राष्ट्रपति से की सौजन्य भेंट
रायपुर / बस्तर के घने जंगलों, अनूठी सामाजिक व्यवस्था और समृद्ध जनजातीय विरासत की गूंज अब देश के सर्वोच्च मंच राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंची है। नारायणपुर जिले के पारंपरिक मांझी-चालकी और 'बस्तर पंडुम' प्रतियोगिता के विजेताओं का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल हाल ही में नई दिल्ली पहुंचा, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से सौजन्य मुलाकात की। इस आत्मीय भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को बस्तर की जीवंत परंपराओं, लोक कलाओं और सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान से रूबरू कराया।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को बस्तर की सांस्कृतिक पहचान से रूबरू कराने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 30 जुलाई 2026 में राष्ट्रपति भवन का दौरा किया, जिसमें बस्तर पंडुम के विजेता, मांझी-चालकी और पद्मश्री सम्मानित कलाकार शामिल थे।
इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत 27 जुलाई को नारायणपुर से हुई थी, जब नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल ने हरी झंडी दिखाकर इस दल को दिल्ली के लिए रवाना किया था। पूरे जिले के लिए यह एक अत्यंत गर्व का क्षण था। इसके बाद 30 जुलाई को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में बस्तर की जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करने का यह सुनहरा अवसर आया।
मुलाकात के दौरान बस्तर की कला और परंपरा के प्रमुख ध्वजवाहकों ने अपनी माटी का प्रतिनिधित्व किया। इनमें 'बस्तर पंडुम' के जनजातीय आभूषण विधा की विजेता मुंगड़ी कोर्राम और सुदनी दुग्गा शामिल थीं, जिन्होंने पारंपरिक आभूषणों के सौंदर्य और उनके सांस्कृतिक महत्व की जानकारी साझा की। वहीं, बस्तर की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का नेतृत्व करते हुए एड़का परगना के मांझी राजाराम, करंगाल परगना के मांझी सुधवाराम करंगा, गोटाली परगना के मांझी मंगतू राम ध्रुव, नूरदेश परगना के मांझी गुड्डू पोटाई तथा करंगाल परगना के चालकी सोमारू राम ने बस्तर की पारंपरिक सामाजिक संरचना और रीति-रिवाजों का परिचय दिया।
प्रतिनिधिमंडल की इस मुलाकात से न केवल नारायणपुर और समूचा बस्तर संभाग गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बल्कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मंचों से जनजातीय कला, परंपराओं और लोक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा।
नशामुक्त युवा ही बनाएंगे 'विकसित भारत'
बलौदाबाजार में 'नशामुक्त युवा संकल्प अभियान' का आगाज
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने दिलाई शपथ
रायपुर / प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशव्यापी 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' के वर्चुअल शुभारंभ के साथ ही बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में भी इस महाअभियान का शंखनाद हुआ। मुख्य अतिथि की आसंदी से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि "नशा एक दीमक की तरह है जो न केवल व्यक्ति को खोखला करता है, बल्कि उसके परिवार, माता-पिता के सपनों और भविष्य को भी तबाह कर देता है।
बलौदाबाजार- भाटापारा जिला के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित युवाओं को स्वयं नशे से दूर रहने तथा परिवार व समाज को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
इतिहास गवाह है कि देश में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, वे युवाओं के दम पर ही संभव हुए हैं। युवाओं को नशे के चंगुल से मुक्त रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगानी होगी।
100 सप्ताह तक चलेगा जनजागरूकता का महाअभियान
इस संकल्प अभियान के तहत आगामी 100 हफ्तों तक जिले भर में खेल, कला, संस्कृति और जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने नशामुक्ति पर केंद्रित एक बेहद संवेदनशील व आकर्षक नाटिका का मंचन किया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया।
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने युवाओं को संदेश में कहा कि नशा केवल व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का विनाश करता है। हमारी युवा पीढ़ी को सही संस्कार और विचार अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना होगा। एक समृद्ध और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए युवाओं का व्यसनमुक्त होना अनिवार्य है। इस 100-साप्ताहिक अभियान में जिले के युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आकांक्षा जायसवाल, जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव, जिला पंचायत सदस्य ईशान वैष्णव, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, खेल अधिकारी सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में युवा उपस्थित थे।
55 प्रतिशत अनुदान से स्थापित की ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कम पानी में बढ़ा उत्पादन और आय
रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत संचालित सूक्ष्म सिंचाई योजना किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो रहा है।
सरगुजा जिले के विकासखंड लुण्ड्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत झेराडीह के प्रगतिशील किसान श्री आनन्द राम पैकरा ने सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेकर अपनी खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ा है। उनके पास कुल 0.909 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें 0.509 हेक्टेयर में धान तथा 0.400 हेक्टेयर में टमाटर एवं गोभी जैसी सब्जियों की खेती की जाती है। उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग से उन्होंने लगभग डेढ़ एकड़ क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित की, जिसके लिए उन्हें शासन से 55 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ।
श्री आनन्द राम पैकरा बताते हैं कि पहले पारंपरिक सिंचाई पद्धति में अधिक पानी, समय और श्रम लगता था तथा खेत में समान रूप से सिंचाई करना कठिन होता था। ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने के बाद पानी सीधे पौधों की जड़ों तक आवश्यक मात्रा में पहुंच रहा है। इससे जल की बचत होने के साथ पौधों का विकास बेहतर हुआ है और फसल की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने बताया कि ड्रिप प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों का उपयोग भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। पौधों को आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व मिलने से टमाटर एवं गोभी की फसल अधिक स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण तैयार हो रही है। उत्पादन बढ़ने के साथ खेती की लागत में कमी आई है, जिससे सब्जी उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक लाभकारी बन गया है।
राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर जल संरक्षण, उत्पादन वृद्धि और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है। सरगुजा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसान शासन की योजनाओं का लाभ लेकर पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीक आधारित कृषि को अपना रहे हैं, जिससे कृषि अधिक टिकाऊ, लाभकारी और आत्मनिर्भर बन रही है।
स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा— आम नागरिक को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय दिलाना नए कानूनों का मूल उद्देश्य
समन्वित प्रयासों से नए कानूनों और डिजिटल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ बनेगा देश का अग्रणी राज्य - मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा
ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय श्रुति, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं से न्याय प्रणाली हो रही अधिक प्रभावी और जवाबदेह
नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य में सतत प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग और तकनीकी क्षमता विकास पर विशेष जोर
रायपुर / वर्तमान समय की आवश्यकताओं और बदलती चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए आपराधिक कानून भारत की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन के वाहक बने हैं। इन कानूनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को त्वरित, पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्रणालियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को न्याय प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाकर न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित "स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस" राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। इन कानूनों की मूल भावना नागरिक-केंद्रित न्याय व्यवस्था की स्थापना है, जिसमें पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले और अपराधी कानून के शिकंजे से बच न सके।
उन्होंने कहा कि पुराने कानून ऐसे समय में बने थे, जब डिजिटल तकनीक, सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और आधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान का अस्तित्व नहीं था। आज अपराधों की प्रकृति बदल चुकी है और तकनीक न्याय व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। नए कानूनों ने डिजिटल साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तथा वैज्ञानिक फॉरेंसिक जांच को विधिक मान्यता देकर अपराध अनुसंधान और अभियोजन को नई मजबूती प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की शाखा प्रारंभ होने से अपराध अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी। ई-साक्ष्य जैसी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सुरक्षित संरक्षण और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से न्याय प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और प्रभावी हुई है। पहले समन की तामील में कई दिन लग जाते थे, जबकि अब ई-समन के माध्यम से सूचना तत्काल संबंधित व्यक्ति तक पहुंच रही है और उसकी डिजिटल ट्रैकिंग भी संभव हो गई है। न्याय श्रुति जैसी व्यवस्था न्यायालयीन कार्यवाही के सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के साथ-साथ ऑनलाइन एवं हाइब्रिड सुनवाई को भी अधिक सक्षम बना रही है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से देशभर के पुलिस थाने डिजिटल रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं। इससे अपराधियों का रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध हो जाता है और पुलिस को त्वरित कार्रवाई में सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी थाने ऑनलाइन मोड में कार्यरत हैं तथा राज्य में अब तक 1 लाख 97 हजार 547 एफआईआर ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी हैं। नागरिकों को डिजिटल हस्ताक्षरित एफआईआर की प्रति भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) न्यायपालिका, पुलिस, अभियोजन, जेल और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच सुरक्षित डिजिटल समन्वय स्थापित कर रहा है। इससे सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान संभव हुआ है और न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी में उल्लेखनीय कमी आई है।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों से न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक सरल, पारदर्शी और कम खर्चीली हुई है। कागजी औपचारिकताओं में कमी आई है तथा सीमित संसाधनों में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियों से निपटने में भी ये कानून अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार ने नौ नए साइबर थाने प्रारंभ किए हैं तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तकनीक निरंतर विकसित हो रही है। इसलिए न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य सरकार नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत प्रशिक्षण, क्षमता विकास और नियमित मॉनिटरिंग के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक, त्वरित और तकनीक आधारित बनेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश की न्याय व्यवस्था में व्यापक बदलाव लेकर आए हैं। इन कानूनों की सफलता केवल उनके लागू होने में नहीं, बल्कि सभी संबंधित संस्थाओं द्वारा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज की चर्चा केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपराधिक अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन का प्रतीक है। ई-साक्ष्य, ई-चालान, न्याय श्रुति तथा डिजिटल फॉरेंसिक्स जैसी व्यवस्थाएं नए कानूनों की मूल भावना को साकार करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विशेष रूप से ई-साक्ष्य को उन्होंने साक्ष्य प्रबंधन की समग्र एवं एकीकृत प्रणाली बताते हुए कहा कि इससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया अपराध स्थल से प्रारंभ होती है। यदि प्रारंभिक जांच वैज्ञानिक, निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनेगी। तकनीक न्यायिक विवेक का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन उसे अधिक प्रभावी अवश्य बना सकती है।
मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि जून माह के दौरान जिला न्यायालयों में लगभग 9,910 मामलों तथा उच्च न्यायालय में 58 मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। उन्होंने सभी हितधारकों से न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल अभिलेखों को व्यापक कानूनी मान्यता प्रदान की है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने अपराध पंजीयन, अनुसंधान, तलाशी, जब्ती, वीडियो रिकॉर्डिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसी प्रक्रियाओं में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी संबंधित संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ नए आपराधिक कानूनों एवं डिजिटल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनेगा।
उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह कार्यशाला न्याय व्यवस्था के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की समीक्षा के बाद इसके त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप न्याय एवं कानून व्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है।
उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों की मूल भावना यह सुनिश्चित करना है कि निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध न्याय मिल सके। उन्होंने "वन डेटा, वन एंट्री" की अवधारणा पर कार्य करने, एफआईआर की मैनुअल प्रक्रिया समाप्त करने तथा ई-फॉरेंसिक, ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, सीसीटीएनएस, नेफिस, सीआरपीआई एप्लिकेशन और डीएनए सैंपलिंग जैसी आधुनिक प्रणालियों के व्यापक उपयोग पर बल दिया।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
कार्यक्रम में विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेंद्र यादव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.के. चन्द्रवंशी, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, प्रमुख सचिव गृह श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग श्रीमती सुषमा सावंत, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, विभिन्न जिलों के न्यायाधीश, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीसीटीएनएस के नोडल अधिकारी, अभियोजन अधिकारी, एफएसएल के अधिकारी, मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देशव्यापी अभियान का किया शुभारंभ, युवाओं से किया नशामुक्त भारत के निर्माण का आह्वान
100 सप्ताह तक चलेगा जन-जागरूकता अभियान, विद्यालयों, महाविद्यालयों और युवा संगठनों के माध्यम से होंगे व्यापक कार्यक्रम
रायपुर / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देशभर में प्रारंभ हुए ‘नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान’ के तहत राजधानी रायपुर स्थित लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में बड़ी संख्या में युवा, छात्र-छात्राएं, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन तथा विभिन्न युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करते हुए 100 सप्ताह तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और यदि युवा नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता का सकारात्मक उपयोग करें, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से स्वयं नशामुक्त जीवन अपनाने के साथ-साथ अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी इस दिशा में जागरूक करने का आह्वान किया।
लोक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं ने उत्साहपूर्वक देखा। राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्ति की शपथ ली। कार्यक्रम में युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, सकारात्मक सोच विकसित करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया गया।
उल्लेखनीय है कि ‘नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान’ 2 अगस्त 2026 से प्रारंभ होकर आगामी 100 सप्ताह तक देशभर में संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), माय भारत युवा संगठन तथा अन्य युवा संगठनों के सहयोग से विविध जन-जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इनमें नशामुक्ति शपथ कार्यक्रम, जागरूकता रैलियाँ, पोस्टर एवं चित्रकला प्रतियोगिताएँ, वाद-विवाद, निबंध लेखन, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, लघु फिल्म प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान तथा सामुदायिक संवाद जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।
अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उन्हें सकारात्मक जीवन मूल्यों से जोड़ना तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय और जिम्मेदार भागीदारी सुनिश्चित करना है। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाकर इसे जनभागीदारी का व्यापक आंदोलन बनाया जाएगा।
इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में युवा एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
कोर्ट के आदेश पर उतई थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई गईं
दुर्ग/भिलाई। करीब 4 करोड़ 39 लाख 50 हजार रुपये की कथित भूमि धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश पर उतई थाना पुलिस ने भिलाई नगर निगम की महिला पार्षद रीता सिंह, उनके पति रमेश चंद्र सिंह राजपूत तथा मानव चंद सिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(2), 318(3), 318(4), 338, 336(3) एवं 340 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। मामला न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई के बाद दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवादी बी.बी. सिंह ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने ग्राम घोंटा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि का विक्रय करने का अनुबंध किया। इनमें निजी भूमि के साथ-साथ दान भूमि (इकरारित भूमि) तथा एक हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर और भारत बेंज टिपर ट्रक जैसी चल संपत्तियां भी शामिल थीं। 29 जनवरी 2024 को हुए लिखित इकरारनामे के आधार पर परिवादी से करोड़ों रुपये प्राप्त किए गए।
शिकायत के अनुसार, सौदे के दौरान कुछ भूमि ऐसी बताई गई जो आरोपियों के स्वामित्व में ही नहीं थी, जबकि कुछ भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज थी। आरोप है कि इन तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया। इतना ही नहीं, परिवादी का यह भी आरोप है कि सौदे में शासकीय लीज भूमि को भी शामिल कर उसके हस्तांतरण का आश्वासन दिया गया, जबकि इसके लिए शासन की अनुमति आवश्यक थी।
परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब दस्तावेजों और स्वामित्व को लेकर सवाल उठाए गए तो आरोपियों ने बैंक से एनओसी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, लेकिन वह आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने एक राय होकर तथ्यों को छिपाते हुए उसे भ्रमित किया और बड़ी राशि प्राप्त कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, विवादित संपत्तियों का सौदा 4 करोड़ 50 लाख रुपये में तय हुआ था, जिसमें से परिवादी द्वारा 4 करोड़ 39 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किए जाने का दावा किया गया है। न्यायालय के आदेश के पालन में उतई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में दस्तावेजों, भूमि स्वामित्व और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच की जा रही है।
निलंबन नहीं, जवाबदेही तय करने का समय
शासकीय विद्यालयों में अनैतिक आचरण के मामलों पर कठोर और पारदर्शी कार्रवाई की अपेक्षा
— शरद पंसारी
संपादक, शौर्यपथ दैनिक समाचार पत्र
शिक्षक केवल एक सरकारी कर्मचारी नहीं होता, बल्कि समाज का वह स्तंभ होता है जिसके कंधों पर आने वाली पीढ़ी के चरित्र, संस्कार और भविष्य की नींव टिकी होती है। इसलिए जब किसी विद्यालय से शिक्षक के कथित अनैतिक आचरण, विद्यालय परिसर में अनुचित व्यवहार, नशे की हालत में ड्यूटी करने अथवा विद्यार्थियों के समक्ष अशोभनीय गतिविधियों के वीडियो और समाचार सामने आते हैं, तो यह केवल किसी एक कर्मचारी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देता है।
हाल के समय में सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक वीडियो और घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने समाज को झकझोर दिया है। यदि किसी मामले में जांच के बाद आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि उस नैतिक जिम्मेदारी का भी हनन है, जिसे निभाने की शपथ एक शिक्षक लेता है।
चिंता का विषय केवल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उनके बाद होने वाली कार्रवाई भी है। अधिकांश मामलों में प्रथम दृष्टया निलंबन की कार्रवाई होती है, जिसके बाद विभागीय जांच की लंबी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कई बार ऐसे मामलों में वर्षों तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाता। इससे समाज में यह संदेश जाता है कि गंभीर आरोपों के बावजूद कठोर दंड की संभावना सीमित है। यदि जांच में गंभीर अनैतिक आचरण सिद्ध हो जाए, तो केवल निलंबन पर्याप्त नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में सेवा नियमों के अनुरूप कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।
यह भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्यालय का वातावरण बिगड़ने तक स्थिति पहुंची कैसे? क्या विद्यालय प्रमुख और संबंधित अधिकारी पूरी तरह अनभिज्ञ थे? किसी भी संस्था में अनुशासन बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल एक कर्मचारी की नहीं, बल्कि नेतृत्व की भी होती है। यदि किसी विद्यालय में लंबे समय से अनुशासनहीनता या गंभीर शिकायतें थीं और समय रहते उनका संज्ञान नहीं लिया गया, तो संबंधित प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हालांकि यह जवाबदेही प्रत्येक मामले के तथ्यों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही निर्धारित होनी चाहिए।
विडंबना यह भी है कि निजी विद्यालयों में छोटी-सी अनियमितता पर भी कठोर प्रशासनिक कदम उठाने की मांग तेज हो जाती है। वहीं शासकीय विद्यालयों में गंभीर आरोपों के मामलों में अक्सर कार्रवाई की गति और कठोरता पर प्रश्न उठते हैं। शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नियम सभी संस्थानों पर समान रूप से लागू हों। सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए अलग-अलग मानदंड लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं माने जा सकते।
आज अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय इसलिए भेजते हैं कि वहां उन्हें ज्ञान, अनुशासन और संस्कार प्राप्त हों। यदि विद्यालय का वातावरण ही विवादों और अनुचित आचरण का केंद्र बनने लगे, तो इसका सबसे गहरा दुष्प्रभाव विद्यार्थियों के मनोविज्ञान पर पड़ता है। शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि शिक्षकों के आचरण से भी मिलती है। इसलिए शिक्षक का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता माना जाता है।
छत्तीसगढ़ में नए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के सामने शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ अनुशासन और नैतिकता को मजबूत करने की भी बड़ी चुनौती है। प्रदेश की जनता उनसे यह अपेक्षा कर रही है कि ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और नियमसम्मत जांच सुनिश्चित हो तथा जहां आरोप सिद्ध हों, वहां ऐसा निर्णय लिया जाए जो भविष्य में किसी भी कर्मचारी के लिए स्पष्ट संदेश बने कि विद्यालय की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह किसी व्यक्ति या पूरे शिक्षक समुदाय पर प्रश्न उठाने का विषय नहीं है। प्रदेश के अधिकांश शिक्षक पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने दायित्व निभा रहे हैं तथा समाज के लिए प्रेरणा हैं। किंतु कुछ मामलों में सामने आने वाला कथित अनैतिक आचरण पूरे शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा को आहत करता है। इसलिए ईमानदार शिक्षकों के सम्मान और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून और सेवा नियमों के अनुसार कठोर तथा पारदर्शी कार्रवाई हो।
शिक्षा का मंदिर तभी पवित्र रह सकता है जब वहां ज्ञान के साथ-साथ अनुशासन, नैतिकता और जवाबदेही भी सर्वोच्च मूल्य बने रहें। समाज की नजर अब केवल कार्रवाई पर नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और प्रभावी परिणाम पर है।
दुर्ग, ।
भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के बहुचर्चित लोहा चोरी मामले में दुर्ग पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर निवासी कारोबारी भास्कर मुदलियार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के दौरान मिले पुख्ता साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर पहले उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसकी कथित संलिप्तता सामने आने पर औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है।
पुलिस जांच के अनुसार, भास्कर मुदलियार की गाड़ियां लंबे समय से भिलाई स्टील प्लांट के भीतर संचालित हो रही थीं और इन्हीं वाहनों के जरिए अवैध गतिविधियों को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि फ्लूइड डस्ट और फ्लाई ऐश की आड़ में ट्रकों में गुप्त चेंबर बनाकर करोड़ों रुपये मूल्य का कीमती लोहा और स्क्रैप प्लांट से बाहर भेजा जाता था।
इस संगठित सिंडिकेट में बीएसपी के अधिकारियों की कथित मिलीभगत भी सामने आ चुकी है। इससे पहले एसएमएस-3 विभाग के महाप्रबंधक (जीएम) हिमांशु भूषण मलिक और इंजीनियरिंग एसोसिएट मनोज देवांगन को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जांच एजेंसियों के अनुसार गिरोह लेबर आईडी के जरिए प्लांट में प्रवेश, ट्रकों में सीक्रेट चेंबर तैयार करने, जीपीएस सिस्टम और नंबर प्लेट बदलने जैसे तरीकों से सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देता था।
दुर्ग पुलिस अब इस पूरे मामले में वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस संगठित गिरोह से जुड़े अन्य रसूखदार और सफेदपोश लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जांच निष्पक्ष एवं व्यापक रूप से जारी रहेगी।
सैकड़ों CCTV फुटेज, वैज्ञानिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों से पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री, हत्या में प्रयुक्त कैंची व पाना बरामद।
धमतरी। नारी महानदी पुल पर 22 जुलाई को हुए चर्चित हत्याकांड का धमतरी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 27 वर्षीय नीरज साहू की हत्या के मामले में 21 वर्षीय बिरेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों चावल व्यवसाय से जुड़े थे और कारोबार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा ईर्ष्या इस सनसनीखेज हत्या की मुख्य वजह बनी।
पुलिस के अनुसार 22 जुलाई 2026 को कुरूद थाना क्षेत्र अंतर्गत नारी महानदी पुल पर नीरज साहू का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। उसके गले और माथे पर गंभीर चोटों के निशान थे, जबकि उसकी बोलेरो पिकअप वाहन भी घटनास्थल पर खड़ी मिली थी। जांच में धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि होने पर थाना कुरूद में हत्या का मामला दर्ज कर विशेष जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देश पर कुरूद, मगरलोड और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवचरण पटेल, डीएसपी भानूप्रताप चंद्राकर तथा एसडीओपी कुरूद रागिनी मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस ने लगातार कई दिनों तक जांच अभियान चलाया।
जांच के दौरान पुलिस ने सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों, वैज्ञानिक विश्लेषण और संदिग्ध गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन किया। लगातार जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की जांच बिरेंद्र कुमार साहू तक पहुंची।
हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि मृतक नीरज साहू का चावल कारोबार तेजी से बढ़ रहा था और उसकी अच्छी कमाई से वह अंदर ही अंदर जलन और रंजिश रखता था। इसी द्वेष के चलते उसने सुनसान नारी महानदी पुल पर नीरज को रोककर कैंची और पाना से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी।
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कैंची एवं पाना बरामद कर जब्त कर लिया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
धमतरी पुलिस ने कहा है कि गंभीर और सनसनीखेज अपराधों की जांच में वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का प्रभावी उपयोग करते हुए अपराधियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने की कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।
दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि देगी छत्तीसगढ़ सरकार
पीड़ित परिवारों के साथ लगातार मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के अधिकारी
रायपुर / शौर्यपथ / दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए त्वरित कार्रवाई की है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह राशि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता से अतिरिक्त होगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के दो वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल जम्मू-कश्मीर रवाना किया गया, जो घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों के साथ समन्वय और आवश्यक व्यवस्थाओं में जुटे हैं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो तथा उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।
जम्मू-कश्मीर पहुंचे अधिकारियों ने वहां के प्रशासन से समन्वय स्थापित कर राहत एवं सहायता संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दोनों पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपये की अंतरिम सहायता प्रदान की गई है तथा 14-14 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी शीघ्र प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक दोनों परिवार सुरक्षित अपने गृह जिले नहीं पहुंच जाते, तब तक राज्य सरकार के अधिकारी उनके साथ रहकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस दुखद घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार दोनों शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है तथा हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
