
CONTECT NO. - 8962936808
EMAIL ID - shouryapath12@gmail.com
Address - SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
दुर्ग / शौर्यपथ / यु तो सरकार ने ऐसे कई नियम बनाए है जिसके कारण निजी नर्सिंग होम में कोई उपद्रव हो तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा सके . एक मायने में यह सही भी है कि चिकितस्क को समाज भगवान् का रूप समझता है जो उसके शारीर के हर कष्ट को दूर कर देता है किन्तु ऐसे चिकित्सको को क्या कहे जो चिकित्सा से ज्यादा जरुरी धन पर ध्यान देते है ऐसे कई मामले लगातार उजागर हो रहे है जिससे चिकित्सा जगत की छवि लगातार खराब हो रही है ऐसे ही एक मामले में एक निजी नर्सिंग होम द्वारा एक जरुरत मंद का इलाज ना करके ये तो दर्शा दिया कि उनके लिए चिकित्सा से ज्यादा जरुरी धन है आज भले ही बात सामने अ गयी और शासन ने कार्यवाही कर दी अर्थदंड भी दे दिया किन्तु क्या ऐसे कई मामले अंधेरो में गुम नहीं हो गए जिसमे ऐसे धनलोभी चिकित्सा क्षेत्रो से सम्बंधित लोगो के कारण जो मानव सेवा कर रहे वो भी बदनाम हो रहे है .
मामला है भिलाई के नेहरु नगर चौक स्थित पल्स हॉस्पिटल का जहा अस्पताल प्रबंधन के द्वारा एक 9 वर्षीय बच्ची का कोरोना वायरस कोविड- 19 रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा भर्ती नहीं किया गया। जिला प्रशासन को भी जानकारी नहीं दी गयी । साथ ही जांच दल को गुमराह करने की कोशिश की गई। जिसके कारण जांच अधिकारी द्वारा संबंधित चिकित्सकों तथा अस्पताल संचालक को नर्सिंग होम एक्ट का प्रथम बार उलंघन करने पर 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत् बनाए गए अधिनियम के अनुसार प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 20 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। अस्पताल प्रबंधन एवं वहां कार्यरत चिकित्सकों द्वारा मरीजों से अथवा मरीजों के परिजनों से शासन द्वारा कोविड-19 हेतु निर्धारित उपचार आदेशों और निर्देशों मापदंड के अनुरूप उपचार करने के लिए प्रबंधन जवाबदेही तथा व्यवस्था में सुधार करेगा अन्यथा भविष्य में संस्था के विरुद्ध शिकायत पाये जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग होम एक्ट 2013 में बने प्रावधान के अनुरूप दंड शुल्क, लाइसेंस निरस्तीकरण, लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करना, अस्पताल सीलबंद एवं चिकित्सकों का पंजीयन निरस्त जैसी कार्यवाही की जाएगी।
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.